मास्टर निदेश– भारतीय रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षी विवरणी प्रस्तुत करना) निदेश– 2024 - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर निदेश– भारतीय रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षी विवरणी प्रस्तुत करना) निदेश– 2024
10 अगस्त 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने स्पष्टता, संक्षिप्तता और विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न पर्यवेक्षित संस्थाओं को जारी किए गए निदेशों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए मास्टर निदेश– भारतीय रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षी विवरणी प्रस्तुत करना) निदेश– 2024 जारी किया है। यह विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) और भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक कार्य समूह की अनुशंसा के आधार पर विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए उपायों की एक शृंखला का हिस्सा है। यह मास्टर निदेश, विवरणियों के उद्देश्य को समझने और उन्हें प्रस्तुत करने की समय-सीमा में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। इस निदेश में अप्रचलित हो चुके कतिपय अनुदेशों को समाप्त कर दिया गया है और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एक मास्टर निदेश सहित बीस वर्तमान अनुदेशों को समेकित किया गया है। यह सभी पर्यवेक्षी आंकड़ों को प्रस्तुत करने से संबंधित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक एकल दस्तावेज़ तैयार करता है। संदर्भ में आसानी के लिए, किए गए सभी परिवर्तनों का सारांश भी मास्टर निदेश में शामिल किया गया है।
(योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1948 |