भारत में मोबाइल द्वारा भुगतान - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में मोबाइल द्वारा भुगतान - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश
12 जून 2008
भारत में मोबाइल द्वारा भुगतान - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश
भारत में मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में तीव्र वृद्धि के साथ बैंक बैंकिंग सेवाओं की अदायगी के एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में मोबाइल फोन के उपयोग की संभावना का पता लगा रहे हैं। कुछ बैंकों ने शेष राशि की पूछ-ताछ, चेकों का भुगतान रोकने के अनुदेश, पिछले पाँच लेन-देन का अभिलेख, एटीएम/शाखा आदि के निकटतम स्थल जैसी सूचना आधारित सेवाएँ प्रदान करना शुरू कर दिया है। पूर्व-पंजीकृत हिताधिकारियों के पक्ष में उसी/अथवा दूसरे बैंक के हिताधिकारियों को जमा के लिए निधि अनुदेश के अंतरण की स्वीकृति भी कुछ बैंकों में शुरू हो चुकी है। यह विचार करते हुए कि प्रौद्योगिकी अपेक्षित रूप से नई है तथा वित्तीय लेन-देन की सुरक्षा पर उचित सावधानी बरतने की जरूरत है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के एक सेट के लिए आवश्यकता महसूस की है जिसे बैंकों द्वारा अंगीकृत किया जा सकता है।
तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने बैंकों तथा कुछ उद्योग निकायों के परामर्श से "भारत में मोबाइल द्वारा भुगतान के लिए प्रारूप परिचालनात्मक दिशानिर्देश" तैयार किया है। ये प्रारूप दिशानिर्देश आम जनता के अभिमत के लिए वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। अभिमत अधिक-से-अधिक 30 जून 2008 तक मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंज़िल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को भेजे जा सकते हैं अथवा इ-मेल किए जा सकते हैं अथवा 022-22659566 पर फैक्स किए जा सकते हैं।
अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1589