भारतीय कंपनियों में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विेदेशी निवेश की निगरानी - सतर्कता सूची में नाम शामिल करना-एफआईआई/एनआरआई//पीआईओ/एफडीआई/एडीआर/जीडीआर : दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
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01 अप्रैल 2014
को प्रकाशित
भारतीय कंपनियों में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विेदेशी निवेश की निगरानी - सतर्कता सूची में नाम शामिल करना-एफआईआई/एनआरआई//पीआईओ/एफडीआई/एडीआर/जीडीआर : दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
1 अप्रैल 2014 भारतीय कंपनियों में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विेदेशी निवेश की निगरानी - भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/अनिवासी भारतीयों (एनआरआई)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ)/विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)/अमरीकी निक्षेपागार रसीदों (एडीआर)/वैश्विक निक्षेपागार रसीदों (जीडीआर) द्वारा विदेशी शेयर धारिता शुरुआती सीमा तक पहुंच गई है। तदनुसार, दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की और खरीद की अनुमति केवल रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने के बाद ही दी जाएगी। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1930 |
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