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संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में विेदेशी निवेश की निगरानी - सतर्कता सूची से नाम हटाना- जीडीआर/एडीआर/एफडीआई/एनआरआई/पीआईओ/ एफआईआई/आरएफपीआई – मेसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड

04 सितंबर 2015

संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में विेदेशी निवेश की निगरानी -
सतर्कता सूची से नाम हटाना- जीडीआर/एडीआर/एफडीआई/एनआरआई/पीआईओ/
एफआईआई/आरएफपीआई – मेसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) /भारतीय मूल के व्‍यक्तियों (पीआईओ)/विदेशी संस्‍थागत निवेशकों (एफआईआई)/ पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशक (आरएफपीआई) और वैश्विक निक्षेपागार रसीदों (जीडीआर)/अमरीकी निक्षेपागार रसीदों (एडीआर)/विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश (एफडीआई) के माध्‍यम से प्राथमिक/द्वितीयक बाजारों में कुल शेयर धारिता वर्तमान विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश नीति के अंतर्गत निर्धारित शुरुआती प्रतिबंधित सीमा से कम हो गई है। अत: उपर्युक्‍त बैंक के शेयरों की और खरीद पर लगाए गए प्रतिबंधों को तत्‍काल प्रभाव से हटा लिया गया है।

रिज़र्व बैंक ने यह भी अधिसूचित किया है कि मेसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड के शेयरों की खरीद अब प्राथमिक बाज़ारों और शेयर बाज़ारों के माध्‍यम से की जा सकती है।

रिज़र्व बैंक ने यह फेमा 2000 के अंतर्गत अधिसूचित किया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/597

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