भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) - योजना का विस्तार, संवर्द्धन और अद्यतन स्थिति - आरबीआई - Reserve Bank of India
भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) - योजना का विस्तार, संवर्द्धन और अद्यतन स्थिति
भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना को रिज़र्व बैंक द्वारा जनवरी 2021 में तीन वर्ष की अवधि के लिए परिचालित किया गया था। योजना का उद्देश्य टियर-3 से टियर-6 केंद्रों, उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेशों (यू.टी.) में भौतिक बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल, क्विक रिस्पोंस (क्यूआर) कोड जैसे भुगतान स्वीकृति अवसंरचना के परिनियोजन को प्रोत्साहित करना था। 26 अगस्त 2021 से, टियर -1 और टियर -2 केंद्रों में पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) के लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है। 2. जैसा कि 06 अक्तूबर 2023 को द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा की गई थी, रिज़र्व बैंक ने अब पीआईडीएफ योजना को और दो वर्ष की अवधि, अर्थात्, 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। लाभार्थियों और स्वीकृति अवसंरचना के दायरे को बढ़ाने के लिए, निम्नलिखित संवर्द्धन किए जा रहे हैं:
3. संशोधित पीआईडीएफ योजना आज जारी की गई है। 4. निम्नलिखित विवरण के अनुसार, 30 नवंबर 2023 तक पीआईडीएफ का कोष ₹1026.37 करोड़ है:
5. पीआईडीएफ़ योजना के अंतर्गत 30 नवंबर 2023 तक परिनियोजित भुगतान स्वीकृति उपकरणों की संख्या निम्नवत है:
(योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1571 |