भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाराशियाँ स्वीकार न करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पूर्व अनुमोदन से अल्पावधि विदेशी निधियाँ उगाहने की अनुमति दी - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाराशियाँ स्वीकार न करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पूर्व अनुमोदन से अल्पावधि विदेशी निधियाँ उगाहने की अनुमति दी
31 अक्टूबर 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाराशियाँ स्वीकार न करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय
कंपनियों को पूर्व अनुमोदन से अल्पावधि विदेशी निधियाँ उगाहने की अनुमति दी
रिज़र्व बैंक ने हाल ही में जमाराशियाँ स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उनके टियर I पूँजी में शामिल की जा सके ऐसी स्थायी ऋण लिखत जारी करके निधियाँ उगाहने की अनुमति दी थी।अब अस्थायी उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि जमाराशियाँ स्वीकार न करनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत अल्पावधि विदेशी मुद्रा उधार उगाहने की अनुमति दी जाए।
i. | पात्रता : जमाराशियाँ स्वीकार न करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जो पूँजी पर्याप्तता और निवेश मानदण्ड के विवेकपूर्ण मानदण्डों का अनुपालन करते है। |
ii. | पात्र उधारदाता : बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय वित्तीय संस्थाएं, प्रतिष्ठित क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय बैंक और विदेशी ईक्विटी धारक जिनकी न्यूनतम प्रत्यक्ष ईक्विटी धारिता 25 प्रतिशत हो। |
iii. | निधियों का उद्दिष्ट उपयोग : इस संसाधन का प्रयोग केवल अल्पावधि देयताओं के पुर्नवित्त के लिए किया जाना चाहिए और इस संसाधन से किसी भी प्रकार की नई आस्ति बुक नहीं की जानी चाहिए। |
iv. | परिपक्वता : उधार की परिपक्वता अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
v. | राशि : अधिकतम राशि निवल स्वाधिकृत निधियों (एनओएफ) के 50 प्रतिशत अथवा 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (अथवा उसका सममूल्य) जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
vi. | समग्र लागत-सीमा : समग्र लागत-सीमा 6 महीने के लिबोर + 200 बीपीएस (उधार की संबंधित मुद्रा अथवा लागू बेंचमार्क के लिए) से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
vii. | संपूर्ण परिपक्वता के लिए उधार को रुपए में पूर्णत: स्वैप किया जाना चाहिए। |
इस सुविधा का लाभ लेने के इच्छुक जमाराशियाँ स्वीकार न करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ आवश्यक अनुमोदन के लिए संपूर्ण जानकारी के साथ अपने आवेदन प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, सेन्टर 1, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, कुलाबा, मुंबई-400005 को प्रेषित करें।
अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/602