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भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना को संशोधित किया: इंटरनेट बैंकिंग और बीसीएसबीआई कोड का पालन नही करने संबंधी शिकायतें शामिल

05 फरवरी, 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना को संशोधित कियाः
इंटरनेट बैंकिंग और बीसीएसबीआई कोड का
पालन नही करने संबंधी शिकायतें शामिल

 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग से उत्पन्न कमियों को शामिल करने हेतु अपनी बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के क्षेत्र को व्यापक बनाया है। संशोधित योजना के अंतर्गत कोई ग्राहक भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा ऋणदाताओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता के प्रावधानों अथवा ग्राहकें के लिए बैंक की प्रतिबध्दता की संहिता का पालन नही किए जाने के लिए बैंक के विरुध्द कोई शिकायत भी दर्ज करा सकेगा। भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) यह निगरानी करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र स्वायत्त प्रहरी है कि बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा अंगीकृत कोड और मानकों का उनकी मूलभावना के अनुसार पालन किया जाता है।

 

संशोधित योजना के अनुसार बैंकिंग लोकपाल शिकायतकर्ता को शिकायत के समय की हानि, तथा उसके द्वारा किए गये व्यय, और उसे हुई परेशानी और मानसिक व्याकुलता पर विचार करते हुए क्रेडिट कार्ड परिचालनों से उत्पन्न शिकायतों के मामले में एक लाख रुपये तक की क्षतिपूर्ति का अधिनिर्णय दे सकता है। इसके अतिरिक्त बैंको द्वारा नियुक्त किए गये वसूली एजेंटों पर रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशो का पालन नही करने को भी विशिष्ट रूप से इस योजना की संवीक्षा के अंतर्गत लाया गया है।

 

कोई ग्राहक जिसे किसी बैंक के विरुध्द कोई शिकायत है वह उस बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में शिकायत की गयी बैंक की शाखा स्थित है। कुछ बैंकों ने आवास ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि जैसे कतिपय लेन देन को केंद्रीकृत किया है। यदि ऐसे लेन देन से संबंधित कोई शिकायत है तो यह शिकायत बैंकिंग लोकपाल से उस राज्य में करनी होगी जहाँ बैंक ग्राहक बिल प्राप्त करता है।

 

इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल को शिकायत दर्ज कराने के लिए फार्मेट का सरलीकरण किया है। यद्यपि, शिकायतकर्ता को किसी विशिष्ट फार्मेट में अपनी शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, यह योजना अब शिकायत दर्ज कराने के लिए सरलता से भरने योग्य एक फार्मेट उपलब्ध कराती है यदि शिकायतकर्ता इसका उपयोग करना चाहता हो। कानपुर, नई दिल्ली, चंडीगढ़, चेन्नै और तिरुवनंतपुरम में बैंकिंग लोकपाल के अधिकार क्षेत्र को बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय के क्षेत्रों की भौगोलिक प्रधानता को ध्यान में रखते हुए कतिपय क्षेत्रों को शामिल करने / बाहर रखने के लिए विवेकसम्मत बनाया गया है।

 

तथापि, इस संशोधित योजना में बैंक गारंटी अथवा साख पत्र आदि का भुगतान नहीं करने जैसे कतिपय बैंकिंग लेन देन शामिल नही हैं। बैंकिंग सेवाओं के इन क्षेत्रों पर शिकायतें संख्या की दृष्टि से महत्वहीन हैं।

 

व्यापक प्रसार के लिए रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वे अपनी वेबसाईट पर बैंकिंग लोकपाल योजना की प्रति जारी करें। संशोधित योजना रिज़र्व बैंक की वेबसाईट  www.bankingombudsman.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।

 
 

अल्पना किल्लावाला

मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1249

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