रिज़र्व बैंक ने व्हाइट लेबल एटीएमों के लिए तीन गैर-बैंक संस्थाओं को प्राधिकृत किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने व्हाइट लेबल एटीएमों के लिए तीन गैर-बैंक संस्थाओं को प्राधिकृत किया
26 मई 2014 रिज़र्व बैंक ने व्हाइट लेबल एटीएमों के लिए तीन गैर-बैंक संस्थाओं को प्राधिकृत किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) स्थापित और परिचालित करने के लिए हाल में निम्नलिखित तीन गैर-बैंक संस्थाओं को प्राधिकार प्रमाण-पत्र जारी किए हैं:
यह व्हाइट लेबल एटीएमों को परिचालित करने के लिए पहले से प्राधिकृत चार संस्थाओं जैसे टाटा कम्यूनिकेशन्स पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड, मुंबई, प्रिज्म पेमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, मुंबई, मुथुट फाइनैंस लिमिटेड, कोच्चि और वाकरांगी लिमिटेड, मुंबई के अतिरिक्त है। यह स्मरण होगा कि जून 2012 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए थे जिनमें गैर-बैंक संस्थाओं को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने के बाद देश में डब्ल्यूएलए स्थापित और परिचालित करने की अनुमति दी गई थी। तब तक केवल बैंकों को भारत में एटीएम स्थापित और परिचालित करने की अनुमति थी। गैर-बैंकों को डब्ल्यूएलए परिचालित करने का प्राथमिक उद्देश्य अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, मुख्य रूप से टीयर III से VI क्षेत्रों में एटीएमों के विस्तार में संवर्धन करना था जहां बैंक स्वाधिकृत एटीएमों में वृद्धि नही हो रही थी। नई दिशानिर्देशों के अंतर्गत संबंधित परिचालक द्वारा अपनाई गई योजना के अनुसार इन क्षेत्रों में तीन वर्षों में कुछ न्यूनतम डब्ल्यूएलए स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/2291 |