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भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

9 दिसंबर 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है, क्‍योंकि इन कंपनियों ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार बंद करने का निर्णय लिया है।

क्र. सं.

कंपनी का नाम     

पंजीकृत कार्यालय
का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं. और तारीख

पंजीकरण निरस्‍त करने की तारीख

1.

राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्‍वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर  (राजस्थान)-302 005

बी-10.00147,
13 दिसंबर 2000

9 सितंबर 2014

2.

मेंटर इंडिया लिमिटेड

बी-9, मेंटर हाउस, गोविन्द मार्ग, सेठी कालोनी, जयपुर  (राजस्थान)-302 004

बी-10.00074,
30 दिसंबर 2004

11 सितंबर 2014

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्‍ड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1192

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