भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोखिमों के लिए सत्याभासी मुद्राओं के प्रयोक्ताओं को सावधान किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोखिमों के लिए सत्याभासी मुद्राओं के प्रयोक्ताओं को सावधान किया
24 दिसंबर 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोखिमों के लिए सत्याभासी मुद्राओं के प्रयोक्ताओं को सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज बिटकॉइन्स सहित सत्याभासी मुद्रा (वीसी) के प्रयोक्ताओं, धारकों और व्यापारियों को संभावित वित्तीय, परिचालनात्मक, विधिक, ग्राहक रक्षा और सुरक्षा संबंधित जोखिमों के बारे में सावधान किया जिनका वे सामना कर रहे हैं। रिज़र्व बैंक ने उल्लेख किया है कि वह “विकेन्द्रीकृत डिजीटल मुद्रा” अथवा “सत्याभासी मुद्रा” (वीसी) के रूप में दावा किए गए बिटकॉइन्स, लाइटकॉइन्स, बीबीक्यूकॉइन्स, डोजकॉइन्स आदि जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों जिनका देश में उपयोग और कारोबार हो रहा है तथा इस संबंध में विभिन्न मीडिया में रिपोर्टे है, से संबंधित गतिविधियों की जांच कर रहा है। भुगतान के माध्यम के रूप में बिटकॉइन्स सहित सत्याभासी मुद्रा के सृजन, कारोबार अथवा उपयोग को किसी भी केन्द्रीय बैंक या मौद्रिक प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है। ऐसे कार्यकलाप करने के लिए संबंधित संस्थाओं द्वारा विनियामक अनुमोदन, पंजीकरण या प्राधिकार प्राप्त करने के बारे में नहीं बताया गया है। अतः वे निम्नलिखित सहित अपने प्रयोक्ताओं के लिए अनेक जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं:
रिज़र्व बैंक ने यह भी कहा है कि वह इस समय विदेशी मुद्रा और भुगतान प्रणाली कानूनों और विनियमनों सहित देश के वर्तमान विधिक और विनियामक ढांचे के अंतर्गत सत्याभासी मुद्रा के उपयोग, धारण और कारोबार से जुड़े मुद्दों की जांच कर रहा है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1261 |