बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण
बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के संबंध में
भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण
12 अक्तूबर 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत उद्धृत निर्देश जारी करके बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड को 25 सितंबर 2001 को बैंक कारोबार बंद होने के समय जमाकर्ताओं को 1000 रुपये से अधिक के भुगतान पर रोक लगायी थी। निर्देश में बैंक को कर्मचारियों के वेतन भुगतान की भी अनुमति दी गयी थी। बैंक दैनंदिन प्रशासनिक कार्यों के लिये 2500 रुपये तक की आवश्यक राशि भी खर्च कर सकता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज यह स्पष्ट किया है कि उसने बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड को यह निदेंश जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए जारी किया था। उसने यह भी सूचित किया है कि निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा किये गये बीमे के अंतर्गत जमाकर्ता को उसकी जमाराशि, उसकी समान हैसियत और अधिकार के अंतर्गत, एक लाख रुपये तक उपलब्ध रहेगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को वास्तविक मामलों में, जैसे कर्मचारियों और शैक्षणिक संस्थानों के अध्यापकों का वेतन जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश से पहले जमा खातों में जमा की गयी हों, छात्रों द्वारा महाविद्यालयों को शुल्क जमा करने के लिये निकाली जानेवाली राशि आदि, 1000 रुपये से ज्यादा राशि निकालने की भी अनुमति दी है। 25 सितंबर 2001 को या इससे पूर्व जारी किये गये पे ऑड़र या ड्राफ्ट यदि काउंटर पर प्रस्तुत किये जाते हैं तो उनके भी भुगतान की अनुमति दी गयी है।
अल्पना किल्लावाला
महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/459