भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने हाल में संशोधित समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश दिशानिर्देशों को स्पष्ट किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने हाल में संशोधित समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश दिशानिर्देशों को स्पष्ट किया
4 सितंबर 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने हाल में संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय कंपनियों की वास्तविक जावक निवेश आवश्यकताओं की सुविधा के लिए 14 अगस्त 2013 को अधिसूचित समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में संशोधित दिशानिर्देशों को लागू करने के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण जारी किए हैं। विभिन्न स्टेकधारकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर स्पष्टीकरण/उत्तर 04 सितंबर 2013 के इसके एपी (डीआईआर) परिपत्र सं. 30 में दिए गए हैं। अन्य के साथ-साथ यह स्पष्ट किया गया है कि बाह्य वाणिज्यक उधार द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के निधियन के संबंध में निवल संपत्ति की 100 प्रतिशत की सीमा की बजाय पूर्ववर्ती निवल संपत्ति की 400 प्रतिशत की सीमा लागू रहेगी। यह नोट किया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय पार्टियों द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश हेतु संशोधित दिशानिर्देशों की घोषणा 14 अगस्त 2013 को की थी। यह उपाय वर्तमान समष्टि-आर्थिक स्थिति के संदर्भ में किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक का अभिप्राय भारतीय कंपनियों द्वारा प्रमाणिक और वास्तविक समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश लेनदेन को सीमित करना नहीं था। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/483 |