भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों में पीकेआई को समर्थित करने संबंधी समूह की रिपोर्ट पर टिप्पणियों के लिए तारीख 15 मार्च 2014 तक बढ़ाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों में पीकेआई को समर्थित करने संबंधी समूह की रिपोर्ट पर टिप्पणियों के लिए तारीख 15 मार्च 2014 तक बढ़ाई
5 मार्च 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों में पीकेआई को समर्थित करने भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों में सार्वजनिक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर (पीकेआई) को समर्थित करने संबंधी समूह की रिपोर्ट पर टिप्पणियां भेजने के लिए तारीख बढ़ाई है। टिप्पणियां अब पर ईमेल या डाक द्वारा प्रभारी मुख्य महाप्रंबधक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई – 400001 को 15 मार्च 2014 या इससे पहले भेजी जा सकती हैं। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान प्रणालियों के लिए पीकेआई समर्थ करने हेतु दृष्टिकोण पत्र तैयार करने के लिए सितंबर 2013 में एक दल का गठन किया था जिसमें बैंक (भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक), बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान-प्रमाणीकरण प्राधिकार (आईडीआरबीटी-सीए), प्रमाणीकरण प्राधिकार नियंत्रक (सीसीए), नई दिल्ली, और भारतीय रिज़र्व बैंक [(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग(डीआईटी), भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस), सरकार और बैंक खाता विभाग (डीजीबीए) – कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) तथा मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ)] शामिल हैं। इस रिपोर्ट को आमजनता की टिप्पणियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 7 फरवरी 2014 को जारी किया गया था। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1755 |