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भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को 25 पैसे और उससे निम्‍न मूल्‍यवर्ग के सिक्‍कों का अंकित मूल्‍य पर विनिमय करने का अनुदेश दिया

1 फरवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को 25 पैसे और उससे निम्‍न मूल्‍यवर्ग के
सिक्‍कों का अंकित मूल्‍य पर विनिमय करने का अनुदेश दिया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने छोटे सिक्‍का डीपो (सूची संलग्‍न) वाले सभी बैंकों को अपनी शाखाओं पर 25 पैसे और उससे निम्‍न मूल्‍यवर्ग के सिक्‍कों का अंकित मूल्‍य पर विनिमय सुविधा उपलब्‍ध  कराने के लिए कहा। जनता इन बैंकों के किसी भी शाखाओं पर निम्‍न मूल्‍यवर्ग के सिक्‍कों का विनिमय कर सकती है। यह सुविधा रिज़र्व बैंक के सभी निर्गम कार्यालयों पर भी उपलब्‍ध होगी। इन बैंकों की शाखाओं/रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों पर 30 जून 2011 को कारोबार की समाप्ति तक सिक्‍कों का विनिमय किया जा सकता है।

1 जुलाई 2011 के बाद से 25 पैसे और उससे निम्‍न मूल्‍यवर्ग के सिक्‍कों को विनिमय हेतु स्‍वीकार नहीं किया जाएगा। 

आपको यह याद होगा कि सिक्‍का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 15 ए द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने 30 जून 2011 की प्रभावी तारीख से 25 पैसे और उससे निम्‍न मूल्‍यवर्ग के सिक्‍कों को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया है। इस तारीख से ये सिक्‍के लेखा तथा भुगतान के लिए वैद्य मुद्रा नहीं रहेंगे।

जे. डी. देसाई
 सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1095

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