भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली की प्रारूप विनियमावली पर आम जनता से अभिमत आमंत्रित किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली की प्रारूप विनियमावली पर आम जनता से अभिमत आमंत्रित किया
25 अप्रैल 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली की
प्रारूप विनियमावली पर आम जनता से अभिमत आमंत्रित किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज आम जनता के अभिमत के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत तैयार की गई प्रारूप विनियमावलियों को अपनी वेबसाईट पर डाला।अभिमत मुख्य महाप्रबंधक भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई (फैक्स सं.022-22659566) को अधिक-से-अधिक 15 मई 2008 तक भेजे जा सकते हैं अथवा ई-मेल किए जा सकते हैं।
यह स्मरण होगा कि संसद द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली विधेयक पारित किया गया और 20 दिसंबर 2007 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के रूप में एक अधिनियम हो गया। यह अधिनियम भारतीय रिज़र्व बैंक को देश में भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का अधिकार देता है, ऐसी प्रणालियों के गठन/जारी रखने की अनुमति देने हेतु प्राधिकार देता है, भुगतान प्रणाली उपलब्धकर्ताओं से सूचना/आँकड़ों की माँग तथा उनके लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम भुगतान प्रणाली को पारिभाषित करने के साथ-साथ बहुपक्षीय नेटिंग और अंतिम निपटान को विधिक मान्यता भी देता है। रिज़र्व बैंक को इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए विनियमावलियाँ तैयार करने का अधिकार दिया गया है।
अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1378