भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 बैंकों पर दण्ड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 बैंकों पर दण्ड लगाया
15 जुलाई 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 बैंकों पर दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने अन्य बातों के बीच अपने ग्राहक को जाने/धन आशोधन पर अपने अनुदेशों के उल्लंघन करने पर निम्नलिखित 22 बैंकों पर मौद्रिक दण्ड लगाया है। ब्यौरा निम्नानुसार है: मौद्रिक दण्ड
नीचे दर्शाई गई 7 अन्य बैंकों के संबंध में जहां ऐसी संविक्षा की गई है और बैंकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, बैंकों की लिखित या मौखिक प्रस्तुती संतोषजनक पायी गई अथवा गंभीर प्रकृति का उल्लंघन नहीं हुआ है। इसलिए उन पर मौद्रिक दण्ड नहीं लगाने और केवल उचित चेतावनी पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। सावधानी पत्र
अप्रैल और मई 2013 के दौरान ऐसी ही संवीक्षा सात अन्य बैंकों में की गई। उन बैंकों के मामले में अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रिया अपने समापन के विभिन्न स्तरों में हैं। ये दण्ड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए लगाए गए हैं। पृष्ठभूमि यह स्मरण किया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2013 के दौरान इन बैंकों के कार्यालयों में लेखा पुस्तिकाओं, आंतरिक नियंत्रण, अनुपालन प्रणालियों और प्रक्रियाओं की संवीक्षा की थी। इन बैंकों की संवीक्षा में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी कुछ विनियमों और अनुदेशों के उल्लंघन का पता चला जैसे,
छानबीन में धन आशोधन के किसी प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य का पता नहीं चला। तथापि, इस संबंध में कर और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लेनदेन की अंतिम छानबीन द्वारा अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकता है। संवीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने इनमें से प्रत्येक बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसके जवाब में अलग-अलग बैंक ने लिखित जवाब प्रस्तुत किए। प्रत्येक मामले के तथ्यों और अलग-अलग बैंक के जवाब के तथ्यों और व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने, प्रस्तुत सूचना और उपलब्ध कराए गए दस्तावेज़ों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कुछ उल्लंघन साबित हो गए और मौद्रिक दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। रिज़र्व बैंक ने 10 जून 2013 को तीन बैंकों के प्रथम समूह पर दण्ड लगाया। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/95 |