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भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा काकीनडा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश पर दण्ड लगाया गया

6 दिसंबर 2013

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा काकीनडा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड,
आंध्र प्रदेश पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए काकीनडा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश पर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों और धनाशोधन निवारक (एएमएल) दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने के कारण 5.00 लाख (पाच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। इस मामले के तथ्यों, इस संबंध में बैंक के उत्‍तर और व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया और दण्‍ड लगाना आवश्‍यक हो गया।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1146

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