भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) पर संशोधित प्रारुप दिशानिर्देश वेबसाइट पर डाला - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) पर संशोधित प्रारुप दिशानिर्देश वेबसाइट पर डाला
24 अक्तूबर 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) पर संशोधित प्रारुप दिशानिर्देश वेबसाइट पर डाला
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइटपर ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) पर संशोधित प्रारूप दिशानिर्देश दूसरी दौर की चर्चा के लिए डाला। यह संशोधित प्रारूप अभिमत/प्रतिसूचना के लिए 15 दिनों की अवधि तक उपलब्ध रहेगा। अभिमत कृपया प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001 को +91-22-22705691 पर फैक्स किए जा सकते हैं। अभिमत इ-मेल से भी भेजे जा सकते हैं।
यह स्मरण होगा कि वार्षिक नीति वक्तव्य 2007-08 में यह उल्लेख किया गया था कि भारत में वित्तीय क्षेत्र उदारीकरण की क्रमिक प्रकिया के एक भाग के रूप में यह विचार करना समुचित होगा कि एक सुनियोजित तरीके से ऋण व्युत्पन्नी को लागू किया जाए। शामिल जटिलताओं की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रारंभ में ऋण चूक स्वैप को लागू करने के लिए एक प्रारूप के रूप में दिशानिर्देश जारी किया और इन दिशानिर्देशों पर अभिमत/प्रतिसूचना आमंत्रित करते हुए इसे 16 मई 2007 को वेबसाइट पर डाला। प्राप्त की गई व्यापक प्रतिसूचना के आलोक में प्रारूप दिशनिर्देश को संशोधित किया गया है।
अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/564