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भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक वर्ष से कम परिपक्वता अवधि वाले गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) के जारीकरण पर ड्राफ्ट दिशा-निर्देश अभिमतों के लिए जारी किया

3 नवंबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक वर्ष से कम परिपक्वता अवधि वाले गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) के जारीकरण पर ड्राफ्ट दिशा-निर्देश अभिमतों के लिए जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एक वर्ष से कम परिपक्वता अवधि वाले गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) के जारीकरण पर ड्राफ्ट दिशा-निर्देश अभिमतों के लिए जारी किया।

यह नोट किया जाए कि वर्तमान में, एक वर्ष से कम मूल परिपक्वता अवधि वाले गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों का जारीकरण न तो सेबी अथवा भारत सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है। कई बार उक्त लिखत विकल्प मूल्यों पर शेयरों की बिक्री-खरीद के साथ होता है जिससे उक्त लिखत माँग-देयतांए के स्वरूप के बन जाते हैं। वित्तीय बाज़ारों पर उच्च स्तरीय समन्वय समिति (एचएलसीसीएफएम) का मानना है कि इन लिखतों का विनियमन आवश्यक है क्योंकि इनका प्रणालीगत प्रभाव होता है और ऐसे लिखत, मुद्रा बाज़ार लिखत होने के कारण इन लिखतों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। तदनुसार, एक वर्ष से कम परिपक्वता अवधि वाले गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों के जारीकरण के विनियमन के कानूनी मामलों की जाँच करने के लिए सेबी और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों की एक आंतरिक कार्य दल का गठन किया गया था। इस पर 23 सितंबर 2009 को मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाज़ार पर तकनीकी परामर्शदात्री समिति ने चर्चा की थी।

कृपया ड्राफ्ट दिशा-निर्देशों पर अपने अभिमत अंतिम तारीख 20 नवंबर 2009 तक मुख्य महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 23वी मंज़िल, शहीद भगत सिंग मार्ग, फेार्ट, मुंबई - 400 001 या ई-मेल को भेजें।

जी.रघुराज
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/658

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