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भारतीय रिज़र्व बैंक का मॉस ट्रांजिट सिस्टम के लिए पीपीआई शुरू करने का प्रस्ताव; प्रारूप अनुदेशों पर टिप्पणियां आमंत्रित

28 मई 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक का मॉस ट्रांजिट सिस्टम के लिए पीपीआई शुरू करने का प्रस्ताव;
प्रारूप अनुदेशों पर टिप्पणियां आमंत्रित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मॉस ट्रांजिट सिस्टम के लिए पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई-एमटीएस) पर टिप्पणियों और प्रतिसूचना (फीडबैक) के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रारूप दिशानिर्देश डाले हैं। इन पर टिप्पणियां ई-मेल या डाक के माध्यम से मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400 001 को 15 जून 2015 तक या इससे पहले भेजी जा सकती हैं।

पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक को मेट्रो ट्रेन और सड़क परिवहन सेवाओं जैसे मॉस ट्रांजिट सेवा प्रदाताओं सहित विभिन्न वर्गों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं जिनमें मुसाफिरों के लिए सुविधा बढ़ाने हेतु इस वर्ग की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए पीपीआईज़ की आवश्यकता दर्शाई गई है। यह महसूस किया गया है कि बहुत से छोटे मूल्य के नकदी भुगतानों का निपटान करने वाले मॉस ट्रांजिट सिस्टमों के लिए सेमी-क्लोज्ड पीपीआई की एक अलग श्रेणी से इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों में अंतरण हो सकेगा जो कम नकदी वाले समाज में परिवर्तित होने के देश के विज़न के अनुरूप है। 

पीपीआई-एमटीएस का मॉस ट्रांजिट सिस्टमों के अंदर उपयोग किया जा सकता है और इनकी न्यूनतम वैधता जारी करने की तारीख से छह महीने होगी। ऐसी पीपीआईज़ को किसी भी समय रु. 2,000/- की बकाया सीमा के अधीन दुबारा से रिलोड किया जा सकता है।

अल्पना किल्लावाला
प्रधान मुख्यमहाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2014-2015/2521

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