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भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा फेमा विनियमों का युक्तिसंगतीकरण

04 फरवरी 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा फेमा विनियमों का युक्तिसंगतीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के अंतर्गत जारी नौ विनियमों को संशोधित किया है। इसके परिणामस्वरूप, संबंधित मूल अधिसूचनाएं और इसके बाद के संशोधन निरस्त माने जाएंगे। सहज पहचान के लिए संशोधित विनियमों में वही संख्याएं होंगी जो पुराने विनियमों में थी और उनके साथ प्रकाशन वर्ष तथा इसके बाद ‘(आर)’ होगा।

25 मूल अधिसूचनाओं के साथ वर्ष 1999 में पारित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1 जून 2000 से प्रभावी हुआ। पिछले वर्षों में फेमा के अधीन बनाए गए विनियमों में 330 से अधिक संशोधन किए गए हैं। कारोबार करने की प्रक्रिया में सहजता को बढ़ावा देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विनियमों को समेकित करने और उभरते कारोबारी वातावरण तथा बाह्य व्यापार और भुगतान से संबंधित सीमापार लेनदेनों में बदलती पद्धतियों के आलोक में उन्हें तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।

संशोधित विनियम भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो जाएंगे जैसाकि संबंधित विनियमों में दर्शाया गया है। नौ संशोधित विनियमों में से सात विनियमों के संबंध में परिपत्र आज जारी किए जा रहे हैं। संबंधित मास्टर निदेश भी अद्यतित किए जा रहे हैं और ये भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर /en/web/rbi/notifications/master-directions पर उपलब्ध हैं।

अल्पना किल्लावाला
प्रधान परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1836

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