भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के धन प्रबंध/विपणन/वितरण के संबंध में प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के धन प्रबंध/विपणन/वितरण के संबंध में प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए
28 जून 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के धन प्रबंध/विपणन/वितरण के संबंध में प्रारूप दिशानिर्देशों को टिप्पणियों और प्रतिसूचनाओं के लिए जारी किया। प्रारूप दिशानिर्देशों पर टिप्पणियां/प्रतिसूचना 31 जुलाई 2013 तक मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय भवन, 13वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुम्बई – 400001 को ईमेल पर भेजी जा सकती हैं। पृष्ठभूमि मौद्रिक नीति विवरण, 2013-14 में दर्शाया गया था कि जो बैंक धन प्रबंध सेवाएं (डब्ल्यूएमएस) मुहैया कराते हैं जिनमें संदर्भ सेवाएं, निवेश परामर्शी सेवाएं (आईएएस) और पोर्टफोलियो प्रबंध सेवाएं (पीएमएस) शामिल हैं, उन्हें उत्पादों की गलत बिक्री, ब्याज द्वन्द्व, उत्पादों और जालसाजियों के बारे में जानकारी तथा स्पष्टता के अभाव के कारण प्रतिष्ठात्मक जोखिमों का खतरा है। मौद्रिक नीति विवरण में यह भी दर्शाया गया था कि तृतीय पक्षकार वित्तीय उत्पादों के विपणन और वितरण पर व्यापक दिशानिर्देश ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले बैंकों में देखी जाने वाली अनियमितताओं के आलोक में जारी किए जाएंगे। इसलिए धन प्रबंध और बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश जारी करना प्रस्तावित किया गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/2215 |