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भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के अंतर्गत मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव) निदेश, 2025 का मसौदा जारी किया - आरबीआई - Reserve Bank of India

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भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के अंतर्गत मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव) निदेश, 2025 का मसौदा जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव) निदेश, 2025 का मसौदा जारी किया है। बैंकों, बाज़ार सहभागियों तथा अन्य इच्छुक पक्षों से 7 जुलाई 2025 तक निदेशों के मसौदा पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं।

निदेशों के मसौदा पर प्रतिक्रिया, “भारतीय रिज़र्व बैंक (रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव) निदेश, 2025 के मसौदा पर प्रतिक्रिया” विषय पंक्ति के साथ निम्नलिखित पते पर:

मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
9वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट
मुंबई – 400 001
या ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है।

पृष्ठभूमि और उद्देश्य

रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव (आईआरडी) संबंधी मौजूदा विनियामकीय ढांचा जून 2019 में जारी किया गया था। तब से, बाजार में कई नए विकास हुए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, नए उत्पादों का उद्भव और बाजार में अनिवासियों की सहभागिता भी शामिल है। तदनुसार, आईआरडी निदेशों की एक व्यापक समीक्षा की गई, तथा इसे बाजार और अन्य संबंधित गतिविधियों के साथ संरेखित करने के लिए निदेशों का मसौदा तैयार किया गया है। अनुपालन संबंधी ज़िम्मेदारी को कम करने के लिए निदेशों के अंतर्गत रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं को भी युक्तिसंगत बनाया गया है। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर किए जाने वाले आईआरडी लेनदेन की रिपोर्टिंग को आवश्यक बनाने का प्रस्ताव है ताकि रुपया आईआरडी बाजार में पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके।

(पुनीत पंचोली) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/550

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