भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंपनी बॉण्डों के लिए ऋण चूक स्वैप के प्रवर्तन पर दिशानिर्देश जारी किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंपनी बॉण्डों के लिए ऋण चूक स्वैप के प्रवर्तन पर दिशानिर्देश जारी किया
24 मई 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंपनी बॉण्डों के लिए ऋण चूक स्वैप के भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 'कंपनी बॉण्डों के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) के प्रवर्तन पर दिशानिर्देश' जारी किया। चूँकि व्यापार संग्राहक जैसी बाज़ार मूलभूत सुविधा का सृजन ऋण चूक स्वैप के लिए आवश्यक है, यह निर्णय किया गया है कि ये दिशानिर्देश 24 अक्टूबर 2011 से प्रभावी होंगे। यह स्मरण होगा कि मौद्रिक नीति 2009-10 की दूसरी तिमाही समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसार भारत में कंपनी बॉण्डों के लिए बिल्कुल सरल ढंग से काउंटर पर (ओटीसी) एकल-नाम ऋण चूक स्वैप लागू करने के लिए परिचालनात्मक ढॉंचे को अंतिम रूप देने हेतु एक आंतरिक कार्यदल का गठन किया गया था। इस दल ने फरवरी 2011 में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट की अनुशैसाओं के आधार पर ऋण चूक स्वैप पर प्रारूप दिशानिर्देश तैयार किए गए थे और उन्हें 23 फरवरी 2011 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया था। बाज़ार सहभागियों और अन्य स्टेकधारकों से प्राप्त प्रतिसूचना पर विचार करते हुए ऋण चूक स्वैप पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1707 |