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भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसूली एजेंटों पर दिशानिर्देशों का दूसरा प्रारूप आम जनता के अभिमतों के लिए जारी किया

25 मार्च 2008

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसूली एजेंटों पर दिशानिर्देशों का दूसरा प्रारूप आम जनता के अभिमतों के लिए जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर वसूली एजेंटों पर दिशानिर्देशों का दूसरा प्रारूप आम जनता के अभिमतों के लिए जारी किया। इस प्रारूप पर अपने विचार /अभिमत 10 दिन के भीतर प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12 वीं मंज़िल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को भेज सकते है। अपने विचार/ अभिमत 22705691 पर फैक्स किए जा सकते हैं अथवा इ-मेल किए जा सकते हैं।

संशोधित दिशानिर्देशों में वसूली एजेंटों द्वारा ग्राहकों को और ग्राहकों द्वारा वसूली एजेंटों को किए गए टेलिफोन कॉल को रिकार्ड करने का प्रावधान, बैंक की वेबसाइट पर वसूली एजेंटों की अद्यतन सूची जारी करना, वसूली एजेंटों के कर्मचारियों का पूर्व आवधिक सत्यापन जिसमें पुलिस सत्यापन भी शामिल है, संपत्ति का कब्ज़ा लेने के लिए अतिरिक्त शर्तों को शामिल किया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों में यदि उधारकर्ता लगातार तुच्छ/खिजानेवाली शिकाएतें करता है तो वसूली प्रक्रिया जारी रखने का प्रावधान और यदि किसी उधारकर्ता के लिए सहानुभूती-पूर्वक विचार करने की जरूरत हैं तो ऋण सलाह सेवा का उपयोग को भी शामिल किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देशभर में कई संख्या में वसूली एजेंटों को प्रशिक्षित किया जाना है संशोधित दिशा-निर्देशों में बैंकों को भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आइआइबीएफ), अन्य संस्थाओं / बैंक के अपने प्रशिक्षण महाविद्यालयों के साथ टाई-अप व्यवस्था करने की अनुमति प्रदान की है ताकि प्रत्येक एजेंट एक वर्ष की अवधि के भीतर भारत भर में आइआइबीएफ द्वारा आयोजित एक समान परीक्षा उत्तीर्ण कर सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आम जनता के अभिमत के लिए दिशा-निर्देयों का पहला प्रारूप 30 नवंबर 2007 को जारी किया था। बैंकों/व्यक्तियों/संगठनों से प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया और आज दूसरा प्रारूप जारी किया गया।

अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1235

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