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रिजर्व बैंक ने भारत में पूर्वदत्‍त भुगतान साधन (प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों के मसौदा परिपत्र पर राय प्रस्‍तुत करने की अवधि बढ़ाई

30 मार्च 2017

रिजर्व बैंक ने भारत में पूर्वदत्‍त भुगतान साधन (प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर
निर्देशों के मसौदा परिपत्र पर राय प्रस्‍तुत करने की अवधि बढ़ाई

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज "भारत में पूर्वदत्‍त भुगतान साधन (पीपीआई) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों" के मसौदा परिपत्र पर टिप्पणी / सुझाव / प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, को प्रस्‍तुत करने की अवधि 15 अप्रैल 2017 तक बढ़ाई। मसौदा परिपत्र पर टिप्पणी / सुझाव / प्रतिक्रिया को प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 14 वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई- 400 001, को डाक द्वारा या ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है।

इससे पहले बैंक ने 20 मार्च 2017 को "भारत में पूर्वदत्‍त भुगतान साधन (पीपीआई) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निर्देशों" के मसौदा परिपत्र को सार्वजनिक टिप्पणी के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया था। टिप्पणी / सुझाव / प्रतिक्रिया 31 मार्च 2017 तक मांगे गए थे।

जैसा कि 02 सितंबर 2016 की प्रेस प्रकाशनी में बताया गया है, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत पीपीआई के लिए भुगतान प्रणाली परिचालित करने के लिए प्राधिकार प्रदान करने के बैंकों और गैर-बैंकों से नए आवेदन प्राप्त करने को 28 फरवरी 2017 तक और बाद में 20 मार्च 2017 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा 30 अप्रैल 2017 तक आस्‍थगित कर दिया गया था। अब अंतिम दिशानिर्देशों के जारी होने तक इसे आस्‍थगित करने का निर्णय लिया गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2625

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