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भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बेंचमार्क पर समिति का गठन किया

28 जून 2013

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बेंचमार्क पर समिति का गठन किया

वित्तीय बेंचमार्क से संबंधित हाल की वैश्विक गतिविधियों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किए गए संबंधित सुधारों के संदर्भ में भारत में प्रमुख वित्तीय बेंचमार्कों के परिकलन और प्रसार की प्रक्रिया, बेंचमार्कों और अन्य संबंधित मुद्दों के परिकलन में शामिल संस्थानों में अभिशासन तंत्रों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बेंचमार्कों से संबंधित विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करने के लिए समिति गठित की है।

इस समिति के अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक श्री पी. विजय भास्कर होंगे और इसमें चयनित बाजार प्रतिभागियों, सीसीआईएल और शिक्षण संस्‍थाओं का प्रतिनिधित्व होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय बाजार विभाग, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, विधि विभाग) के वरिष्ठ अधिकारी भी इस समिति के सदस्य होंगे।

समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:

  1. भारत में सभी प्रमुख वित्तीय बेंचमार्कों का उनकी वर्तमान प्रासंगिकता/उपयोग का आकलन करने, बेंचमार्कों के निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में उन्हें पुनः सक्रिय करने तथा नए बेंचमार्कों को शामिल करने अथवा कुछ विद्यमान बेंचमार्कों को छोड़ देने यदि कुछ हों, के लिए यदि कोई परिवर्तन प्रस्‍तावित करने की दृष्टि से अध्‍ययन करना।

  2. बेंचमार्कों से संबंधित मुद्दों के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का अध्ययन करना और उनसे भारतीय संदर्भ में उपयुक्‍त उदाहरण प्राप्‍त करने के लिए अध्‍ययन करना।

  3. बेंचमार्कों का परिकलन करने वाले संगठनों में यदि हितों का टकराव हो तो उसके आकलन की दृष्टि से अभिशासन व्‍यवस्‍थाओं की जांच करना और ऐसे टकरावों को कम करने और पारदर्शिता को बढ़ाने के उपायों का सुझाव देना।

  4. बेंचमार्कों के परिकलन और प्रसार में विनियामकों की सहभागिता की आवश्यकता की जांच करना और यदि ऐसा हो तो उसके लिए समुचित प्रणाली और प्रक्रिया का परामर्श देना।

  5. बाजारों के नए बेंचमार्क में बदलाव की स्थिति में विधिक संविदाओं से होने वाले अंतरण मुद्दों का निपटान करने के लिए उपयुक्‍त व्‍यवस्‍था का सुझाव देना।

  6. बेंचमार्क के परिकलन/प्रसार में शामिल संस्थाओं के संबंध में पर्यवेक्षण अवलोकन प्रणाली का प्रस्ताव देना।

  7. किसी अन्य संबंधित मुद्दे का अध्ययन करना और उस पर परामर्श देना।
    समिति को अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2013 तक प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है।

सुचेता वाझकर
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/2199

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