7 अक्तूबर 2010 आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस पर समिति का गठन किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री वाई.एच.मालेगाम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 [सहकारी समितियों (AACS) पर लागू] की धारा 22 के तहत नए शहरी सहकारी बैंकिंग लाइसेंस देने की जानकारी का अध्ययन करने के लिए इसे गठित किया गया। समिति का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार होगा :
पिछले दशक में और विशेष रूप से 2004 में विज़न दस्तावेज़ को अपनाने के बाद से यूसीबी की भूमिका और कार्यनिष्पादन की समीक्षा करना,
यूसीबी के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे के संदर्भ में नए यूसीबी के संगठन की आवश्यकता, आर्थिक नीति में वित्तीय समावेश पर जोर और बैंकिंग स्थान में नए वाणिज्यिक बैंकों के प्रवेश के प्रस्ताव की समीक्षा करना,
नए यूसीबी की स्थापना पर मौजूदा नियामक नीति की समीक्षा करना और नए यूसीबी के लिए प्रवेश बिंदु मानदंड निर्धारित करना,
यह जांच करना कि क्या रूपांतरण मार्ग के माध्यम से लाइसेंस केवल वित्तीय रूप से और मजबूत प्रबंधित सहकारी क्रेडिट समितियों तक ही सीमित हो सकता है,
विशेष रूप से सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप पूंजी जुटाने के मामले में मजबूत यूसीबी की वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी और विनियामक संरचना से संबंधित सिफारिशें करना।
यूसीबी के लाइसेंस के लिए आकस्मिक अन्य मुद्दों की जांच करना और उपयुक्त सिफारिशें करना।
वार्षिक नीति वक्तव्य 2010-11 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 [सहकारी समितियों पर लागू] की धारा 22 के तहत नए शहरी सहकारी बैंकिंग लाइसेंस देने की जानकारी देने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक समिति गठित करने की घोषणा की गई थी। तदनुसार, इस समिति में निम्नलिखित को शामिल किया गया हैं:
- श्री वाय.एच.मालेगाम अध्यक्ष
- श्री यू.सी.षड़गी, (अध्यक्ष, नाबार्ड) सदस्य
- डॉ .एस.के. गोयल (प्रमुख सचिव – सहयोग-महाराष्ट्र सरकार सदस्य
- श्री के.एलुमलाई (निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय) सदस्य
- श्री एच.के.पाटिल (अध्यक्ष, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोओपरेटिव अर्बन बैंक) सदस्य
- डॉ.एम.एल.अभ्यंकर सदस्य
- श्री ए. उद्गाता, प्रभारी-मुमप्र, यूबीडी सदस्य सचिव
इसके अलावा, सहकारी क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव वाले पेशेवरों को भी विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में समिति में लिया जाएगा। अजीत प्रसाद सहायक महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/492 |