भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र से संबंधित मामलों की जॉंच के लिए कार्यदल का गठन किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र से संबंधित मामलों की जॉंच के लिए कार्यदल का गठन किया
7 मार्च 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) क्षेत्र के विनियमन से संबंधित उभरते हुए विभिन्न श्रेणी के मामलों की जॉंच के लिए श्रीमती उषा थोरात, निदेशक, उन्नत वित्तीय अनुसंधान और ज्ञान केंद्र ( सी एएफ आर ए एल) की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया। भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूपांतरण हुआ है और इसे वित्तीय प्रणाली के एक प्रणालीगत महत्वपूर्ण तत्व के रूप में मान्यता मिली है। हाल के वैश्विक संकट ने भी गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र से संबंधित विनियामक अनिवार्यताओं और विनियामक अंतरालों से उत्पन्न जोखिमों, अधिनिर्णय और प्रणालीगत अंतर-सहबद्धता पर प्रकाश डाला है। अत: यह जरूरत महसूत की गई कि उन व्यापक सिद्धांतों पर प्रकाश डाला जाए जो इस क्षेत्र की आर्थिक भूमिका और विविधता तथा हाल के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव को ध्यान में रखते हुए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियो के लिए विनियामक संरचना को मज़बूत बनाते हैं। श्री संजय लाब्रू, निदेशक, केंद्रीय बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री राजीव लाल, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मूलभूत सुविधा विकास वित्त निगम, श्री भरत दोशी, कार्यपालक निदेशक तथा समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी, महिंद्रा एण्ड महिंद्रा और श्री प्रतीप कार, निदेशक, ग्लोब्सीन बिज़नेस स्कूल, कोलकाता, इस कार्यदल के अन्य सदस्य हैं। श्रीमती उमा सुब्रमणियम, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग इसकी सदस्य सचिव होंगी। इस क्षेत्र के विनियमन से संबंधित उभरते हुए मामलों की व्यापकता की जॉंच करते समय यह कार्यदल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की परिभाषा और वर्गीकरण, विनियामक अंतरालों और विनियामक अधिनिर्णय का समाधान, इस क्षेत्र में अभिशासन के मानकों के रखरखाव तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर्यवेक्षण के प्रति समुचित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस जॉंच की व्यापकता वर्तमान विधायी ढॉंचे के अंतर्गत रहेगी। आर. आर. सिन्हा प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1276 |