भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण के लिए प्रलेखन को सरल बनाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण के लिए प्रलेखन को सरल बनाया
20 मई 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण के लिए प्रलेखन को सरल बनाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पंजीकरण के लिए प्रलेखन को सरल बनाया। अब एनबीएफसी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई), एनबीएफसी-फैक्टर और मूलभूत सुविधा ऋण निधि - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आईडीएफ-एनबीएफसी) के लिए एक सामान्य आवेदन फॉर्म होगा। मुख्य निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए आवेदन फॉर्म को पुनःतैयार किया गया है तथा दस्तावेजों की दो जांच-सूचियां – एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- मूलभूत सुविधा वित्त कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) के रूप में पंजीकरण के लिए और दूसरा आईडीएफ-एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण के लिए है। इसके अतिरिक्त, पहले से पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से आईएफसी/एमएफआई/फैक्टर में परिवर्तित करते हुए कंपनी अपने पत्रशीर्ष पर परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकती है जिसके साथ पंजीकरण प्रमाण-पत्र और जांचसूची में दिए गए सभी दस्तावेज होंगे। दस्तावेजों की संवीक्षा के बाद रिज़र्व बैंक नए दर्जे में परिवर्तित हुए पंजीकरण प्रमाण-पत्र पर उचित टिप्पणी करेगा। इसके अतिरिक्त यह सूचित किया जाता है कि उल्लिखित जांचसूचियां सांकेतिक हैं और व्यापक नहीं हैं। रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक हुआ तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकरण करने की पात्रता पर अपने आपको संतुष्ट करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग कर सकता है। रिज़र्व बैंक द्वारा जांचसूची में दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त और दस्तावेजों की मांग करने की स्थिति में आवेदक कंपनी एक महीने के निर्धारित समय के अंदर अवश्य जवाब दे, ऐसा नहीं करने पर सभी दस्तावेजों के साथ परिवर्तन के लिए आवेदन/अनुरोध को कंपनी को वापस भेज दिया जाएगा जिसे उक्त कंपनी अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों के साथ नए सिरे से प्रस्तुत करेगी। पृष्ठभूमि गैर-बैंकिंग वित्तीय कार्यकलाप करने की इच्छुक कंपनियों से यह अपेक्षित होगा कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अनुसार रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में पंजीकृत करा लें। रिज़र्व बैंक से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए विभाग ने एनबीएफसी, एनबीएफसी-एमएफआई और एनबीएफसी-फैक्टर के लिए आवेदन फॉर्म के साथ प्रस्तुत किए जान वाले दस्तावेजों की एक जांचसूची भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 07 दिसंबर 2012 को अपलोड कर दिया था। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/2248 |