भारतीय रिज़र्व बैंक सिक्कों के वितरण के लिए - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक सिक्कों के वितरण के लिए
भारतीय रिज़र्व बैंक सिक्कों के वितरण के लिए
एजेंसियां नियुक्त करेगा
29 अगस्त 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, प्रायोगिक आधार पर सिक्कों के वितरण के लिए एजेंसियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये हैं। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि वह उन एजेंसियों को सिक्कों के वितरण के लिए सेवा शुल्क का भुगतान करेगा। रिज़र्व बैंक उसके काउंटरों से लिये गये प्रति बैग 250 रुपये के सेवा शुल्क का भुगतान करेगा। परंतु एजेंसियां बिना किसी प्रभार/कमीशन के जनसाधारण को सिक्कों का वितरण करेंगी। सिक्के 1, 2, 5 रुपये तथा 25 और 50 पैसे के मूल्यवर्गों में उपलब्ध होंगे।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ख्यातिप्राप्त और राष्ट्रीय/क्षेत्रीय सामाजिक कल्याण संगठन (सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संगठन को प्राथमिकता दी जायेगी) जैसी एजेंसियां ग्राहकों/जनसाधारण को सिक्कों के वितरण का कार्य करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकती हैं। चयनित एजेंसियों को कतिपय निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना होगा। इन शर्तों में रिज़र्व बैंक के काउंटरों से सिक्कों के पूरे बैग लेते समय उसके पूरे मूल्य का भुगतान करना शामिल है। सिक्कों के हर बैग का मूल्य निम्नानुसार है:
25 पैसे |
- 1250 रुपये |
50 पैस |
- 2500 रुपये |
1 रुपया |
- 2500 रुपये |
2 रुपय |
- 5000 रुपये |
5 रुपये |
- 10000 रुपये |
रिज़र्व बैंक हर महीने एजेंसियों को 250 रुपये प्रति बैग की दर से सेवा शुल्क का भुगतान करेगा। तथापि परिवहन और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर होने वाले खर्च का वहन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।
प्रारंभ में अत्याधिक चयनात्मक आधार पर छह महीने के लिए यह सुविधा प्रदान की जायेगी तथा एजेंसियों के ‘ट्रैक रिकॉड़’ के आधार पर उनका चयन किया जायेगा। बैंकों/संगठनों द्वारा जनसाधारण को सिक्कों का वास्तविक वितरण करते समय उनके कार्य-निष्पादन की कुशलता के आधार पर, प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के बाद रिज़र्व बैंक इस सुविधा का पुनर्नवीकरण कर सकता है। रिज़र्व बैंक को एक महीने की नोटिस देकर किसी भी समय यह सुविधा रद्द करने का अधिकार होगा। योजना के सभी पहलुओं, जिनमें उसका रद्द किया जाना भी शामिल है, पर रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
रिज़र्व बैंक ने इच्छुक संगठनों से अनुरोध किया है कि वे अहमदाबाद, बेंगलूर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नै, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, नागपुर, नई दिल्ली, मुंबई, नवी मुंबई (बेलापुर), पटना, तिरुवनन्तपुरम के क्षेत्रीय निदेशकों या मुख्य महाप्रबंधक, मुद्रा प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400 001 से संपर्क करें।
उल्लेखनीय है कि रिज़र्व बैंक ने जनसाधारण तक सिक्के पहुंचाने के एक उपाय के रूप में हाल ही में महाराष्ट्र और गोवा में डाकघरों के माध्यम से सिक्कों के वितरण के लिए मुंबई के डाक प्राधिकारियों के साथ और हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश सडक परिवहन निगम के साथ व्यवस्था की है।
अल्पना किल्लावाला
महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/230