पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर - आरबीआई - Reserve Bank of India
80373721
31 जनवरी 2001 को प्रकाशित
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
31 जनवरी 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स लैम्बर्ट म्युच्युअल बेनिफिट लिमिटेड, 92/186, गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 17 जनवरी 2001 को नामंजूर कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। उक्त अधिनियम की धारा 45 डख(1) के तहत यह कंपनी रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा धारा 45 डख(2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।
पी. वी. सदानंदन
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2000-2001/1093
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