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पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर

पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर

11 अप्रैल 2001

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए टी.पी.गायत्री फाइनान्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, स्टेशन रोड, बिजनौर, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 9 अप्रैल, 2001 को नामंजूर कर दिया है।

अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। उक्त अधिनियम की धारा 45 डख(1) के तहत यह कंपनी रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा धारा 45 डख(2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।

एन.एल.राव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2000-2001/1401

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