पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर - आरबीआई - Reserve Bank of India
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
4 मई 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :
कंपनी का नाम |
नामंजूर करने की तारीख |
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1. |
श्री गिरि संगु फाइनांस लिमिटेड,17-ओ, न्यू इडाप्पडी रोड, संकागिरि, सेलम जिला-637 301, |
3 मई 2001 |
2. |
बेथेल इन्टल. लीजिंग एण्ड फाइनांसिंग सर्विसेज़ प्रा. लिमिटेड16, गांधी रोड, पार्वती नगर, मुडिचूर रोड, चेन्नै-600 063 |
3 मई 2001 |
3. |
तेनी श्री लक्ष्मी विष्णु फाइनांस प्रा. लिमिटेड |
3 मई 2001 |
4. |
मासिल फाइनां स प्रा. लिमिटेड |
3 मई 2001 |
5. |
श्री अगतूर अम्मन फाइनांस प्रा. लिमिटेड |
3 मई 2001 |
6. |
श्री गुरु लक्ष्मी फाइनांस प्रा. लिमिटेड83, नॉर्थ वेली स्ट्रीट, फर्स्ट फ्लोर, सिम्माकल, मदुरै-625 001 |
3 मई 2001 |
7. |
खारीवाल फाइनांस प्रा. लिमिटेड |
3 मई 2001 |
अतः उक्त कंपनियां भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकतीं।
पी. वी. सदानंदन
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2000-2001/1506