पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर - आरबीआई - Reserve Bank of India
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
3 सितंबर 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :
कंपनी का नाम |
नामंजूर करने की तारीख |
|
1. |
मेसर्स चिराग टाइ-अप प्राइवेट लि., |
30 अगस्त 2001 |
168/ए, कॉटन स्ट्रीट, 4थीं मंज़िल, कोलकाता-700 007. |
||
2. |
मेसर्स चौंरगी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, |
30 अगस्त 2001 |
168/ए, कॉटन स्ट्रीट, 4थीं मंज़िल, कोलकाता-700 007. |
||
3. |
राधारमण टाइ-अप प्राइवेट लिमिटेड, |
30 अगस्त 2001 |
168/ए, कॉटन स्ट्रीट, 4थीं मंज़िल, कोलकाता-700 007. |
अत: उक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकतीं।
पी. वी. सदानंदन
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/266