भारतीय रुपये में बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) में छूट - आरबीआई - Reserve Bank of India
79924187
03 सितंबर 2014
को प्रकाशित
भारतीय रुपये में बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) में छूट
03 सितंबर 2014 भारतीय रुपये में बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) में छूट बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) व्यवस्थाओं की संरचना को अधिक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि सभी मान्यता प्राप्त अनिवासी ईसीबी ऋणदाता दिनांक 03 सितंबर 2014 के ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र संख्या 25 के अनुसार भारत में एक प्राधिकृत डीलर श्रेणी I बैंक के साथ किए गए स्वैप के माध्यम से भारतीय रुपये जुटाकर भारतीय रुपये में ऋण का विस्तार कर सकते हैं। वर्तमान में सभी पात्र उधारकर्ता केवल अपने विदेशी इक्विटी धारकों से भारतीय रुपये में ईसीबी जुटाने के पात्र हैं। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/476 |
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