वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान व्यवस्था पर उच्च स्तरीय कार्य दल की रिपोर्ट - आरबीआई - Reserve Bank of India
वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान व्यवस्था पर उच्च स्तरीय कार्य दल की रिपोर्ट
2 मई 2014 वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान व्यवस्था पर उच्च स्तरीय कार्य दल की रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति ने भारतीय वित्तीय संस्थाओं के ढांचे और वित्तीय संस्थाओं की प्रभावी समाधान व्यवस्था के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड की प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए समाधान व्यवस्था के व्यापक सुदृढ़ीकरण का सुझाव देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्कालीन उप गवर्नर श्री आनन्द सिन्हा की अध्यक्षता और डॉ. अरविंद मायाराम, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की सह-अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य दल का गठन किया था । इस कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर और वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दी है। आज अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न अधिनियमों में कुछ प्रावधान हैं जो भारत में विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं में व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न होने पर उनका समाधान करने के लिए संबंधित विनियामक/पर्यवेक्षक और/अथवा केंद्रीय सरकार को शक्ति प्रदान करते हैं। अंतराल दूर करने और प्रमुख विशेषताओं के अनुसार सभी वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रभावी समाधान व्यवस्था विकसित करने के लिए कार्य दल ने अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों और प्रमुख उन्नत अधिकार क्षेत्रों में कार्य और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए व्यापक सिफारिश की हैं। यह कार्य दल स्वामित्व के भेदभाव के बिना सभी वित्तीय संस्थाओं के समाधान के लिए आवश्यक शक्तियां और साधन उपलब्ध कराने वाले अलग व्यापक विधिक ढ़ांचे, विनियामकों/सरकार से सांस्थनिक रूप से स्वतंत्र एकल वित्तीय समाधान प्राधिकार (एफआरए) के गठन की आवश्यकता पर बल देता है। कार्यदल प्रारंभिक स्तर पर विनियामक हस्तक्षेप और अंतिम स्तर पर उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए लिए समाधान प्राधिकार को सौंपने के लिए स्पष्ट शुरूआती स्तरों के साथ शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के रूप में एक प्रारंभिक हस्तक्षेप व्यवस्था भी शुरू करने की सिफारिश करता है। वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान व्यवस्था पर कार्य दल की रिपोर्ट को आज आम जनता के अभिमत के लिए वित्त मंत्रालय (एमओएफ)/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)/भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)/बीमा विनियामक विकास प्राधिकार (आईआरडीए)/भविष्य निधि विनियामक और विकास प्राधिकार (पीएफआरडीए)/वित्तीय बाजार समिति (एफएमसी) की वेबसाइट पर डाला गया है। रिपोर्ट की सिफारिशों पर यदि कोई टिप्पणी हो तो उन्हें मेल किया जा सकता है या डाक द्वारा प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400 001 को 31 मई 2014 या इससे पहले भेजा जा सकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/2118 |