रिज़र्व बैंक ने दि आणंद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आणंद, गुजरात का लाइसेन्स र िकिया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने दि आणंद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आणंद, गुजरात का लाइसेन्स र िकिया
28 अक्तूबर 2005
रिज़र्व बैंक ने दि आणंद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आणंद, गुजरात का लाइसेन्स र िकिया
दि आणंद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आणंद, गुजरात ने ऋण शोधन बंद कर दिया था, गुजरात सरकार के साथ गहन परामर्श करके उसे पुनरूज्जीवित करने के सभी प्रयास असफल रहे और सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, इन तथ्यों को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 अक्तूबर 2005 को 17.15 बजे बैंक का लाइसेन्स र िकरने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात से बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का अनुरोध भी किया गया है। इस बात का विशिष्टता से ध्यान रखना होगा कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से 1,00,000/- रुपये की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक उसकी जमाराशियों की चुकौती का हकदार होता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए बैंक के पुनरूज्जीवन हेतु सभी विकल्पों की जांच करने के बाद अंतिम कदम के रूप में दि आणंद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आणंद, गुजरात का लाइसेन्स र िकरने का निर्णय लिया। दिनांक 31 मार्च 2002 तक की बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर बैंक को अलाभकारी (सिक) के रूप में वर्गीवफ्त किया गया था और उसके परिचालन प्रतिबंधित करते हुए उसे 30 अगस्त 2002 से निर्देशाधीन रखा गया था। तथापि बैंक की स्थिति में बिगाड़ जारी रहा। बैंक की 30 जून 2004 तक की स्थिति के संदर्भ में अद्यतन निरीक्षण के बाद उसकी वित्तीय स्थिति में और अधोगति की बात सामने आयी और उसकी जमाराशियों में प्रदत्त पूंजी के नकदीकरण मूल्य के रूप में -हास हो रहा था और आरक्षित पूंजी नकारात्मक थी। चूंकि पुनरूज्जीवन के लिए बैंक के पास कोई व्यवहार्य कार्य योजना नहीं थी और उसके पुनरूज्जीवन की संभावनाएं दूर-दूर तक दिखायी नहीं दे रही थी, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में बैंक का लाइसेन्स र िकरने का यह आख़िरी उपाय अपनाया।
लाइसेन्स र िकिये जाने के अनुसरण में दि आणंद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आणंद, गुजरात को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी बैंकों के लिए यथा प्रयोज्य) की धारा 5(ख) में निर्धारित किये अनुसार बैंकिंग कारोबार करने से प्रतिबंधित किये जाने के साथ-साथ जमाराशियों की स्वीवफ्ति और चुकौती करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री एस.राजगोपाल, महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद से संपर्क कर सकते हैं।
उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:
डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, ला गज्जर चेंबर्स,
आश्रम रोड, पोस्ट बॉक्स सं.1, अहमदाबाद-380009
टेलीफोन नंबर : (079) 2658-5184
फैक्स नंबर : (079) 2658-4853
ई-मेल पता : ubdahmedabad@rbi.org.in
अल्पना किल्लावाला
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/520