भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिल्ली के नेशनल अर्बन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड पर अर्थदण्ड - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिल्ली के नेशनल अर्बन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड पर अर्थदण्ड
15 मई, 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिल्ली के नेशनल अर्बन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड पर अर्थदण्ड भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों, रिश्तेदारों और इनके हितबद्ध फर्म/प्रतिष्ठानों को ऋण व अग्रिम देने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/दिशानिर्देशों/अनुदेशों का उल्लंघन करने पर नेशनल अर्बन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, C-3/84, न्यू कोंडली, मयूर विहार फेज़ III, दिल्ली 110 096, पर 5 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का अर्थदण्ड लगाया है। कारण बताओ नोटिस जारी करने और उनके लिखित उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक पर अर्थदण्ड लगाया है। रूपांबरा प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1810 |