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ईसीबी नीति के लिए संशोधित रूपरेखा की घोषणा

30 नवंबर 2015

ईसीबी नीति के लिए संशोधित रूपरेखा की घोषणा

भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले 10 वर्षों में बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के प्रबंधन में प्राप्त अनुभव और समष्टि आर्थिक विकास पर विचार करते हुए, भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श से मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार की रूपरेखा की समीक्षा की। तदनुसार, एक परिपत्र द्वारा संशोधित ईसीबी रूपरेखा आज जारी की गई। संशोधित रूपरेखा के महत्‍वपूर्ण सिद्धांत निम्‍ननुसार हैं:

  1. लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा उधारों के संबंध में और अधिक उदार दृष्टिकोण, अंतिम उपयोग और उच्‍चतर समग्र लागत सीमा आदि पर कम प्रतिबंध ताकि अवधि विस्तार से उधारकर्ता के लिए भुगतान अधिक सुसह्य और विस्‍तारणीय जोखिम कम हो जाती है;

  2. इसी तरह, भारतीय रुपए (आईएनआर) में मूल्‍यवर्गित ईसीबी के लिए और अधिक उदार दृष्टिकोण; जहां ऋणदाता द्वारा मुद्रा जोखिम का वहन किया जाता है,

  3. विदेशी उधारदाताओं की सूची का विस्तार ताकि उसमें राष्ट्रि‍क धन नि‍धि‍यां (सॉवरेन वेल्‍थ फंड्स), पेंशन फंड, बीमा कंपनियों की तरह दीर्घावधि उधारदाताओं को शामिल किया जा सके;

  4. दीर्घावधि ईसीबी और भारतीय रुपए (आईएनआर) में मूल्‍यवर्गित ईसीबी के लिए लागू अंतिम उपयोग आवश्यकताओं की केवल एक छोटी सी नकारात्मक सूची;

  5. 3 साल की न्यूनतम औसत परिपक्वता (एमएएम) के साथ छोटे मूल्य के ईसीबी की सीमा में मौजूदा 20 मिलियन अमरीकी डॉलर से 50 मिलियन अमरीकी डालर तक की वृद्धि

  6. भारत सरकार के साथ सामंजस्‍य से ईसीबी के लिए पात्र बुनियादी ढांचे संबंधी संस्थाओं की सूची का संरेखन।

विदेशों से निधि प्रवाह को आकर्षित करने के एक साधन के रूप में ईसीबी के लिए रूपरेखा,विकसित हो रही समग्र आर्थिक स्थिति के अनुरूप पूंजी खाता प्रबंधन नीति की जांच में भी एक प्रमुख साधन के रूप में बनी रहेगी। अनुभव और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आधार पर एक वर्ष के बाद दिशा निर्देशों की समीक्षा की जाएगी।

संशोधित ईसीबी रूपरेखा में तीन ट्रैक शामिल होंगे :

ट्रैक I : 3/5 साल की एमएएम के साथ मध्यम अवधि की विदेशी मुद्रा में मूल्‍यवर्गित ईसीबी
ट्रैक II :

10 साल की एमएएम के साथ दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा में मूल्‍यवर्गित ईसीबी

ट्रैक III : 3/5 साल की एमएएम के साथ भारतीय रुपए में  मूल्‍यवर्गित ईसीबी

भारतीय रिजर्व बैंक ने संशोधित ढांचे के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं जो सरकारी राजपत्र में फेमा, 1999 के अंतर्गत निर्धारित संबंधित विनियमन के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो जाएंगे।

संशोधित ढांचे के प्रारंभ तक अनुबंधित की जा रही ईसीबी और 31 मार्च, 2016 तक समाप्त हो रही विशेष योजनाओं के लिए 31 मार्च 2016 तक संक्रमणकालीन अवधि की अनुमति दी गई है।

यह स्‍मरण दिलाया जाता है कि सितंबर 2015 में प्रस्तावित ईसीबी रूपरेखा का मसौदा व्यापक विचार-विमर्श के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था।

अल्पना किल्लावाला
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1275

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