स्वर्ण आयात के लिए संशोधित योजना - आरबीआई - Reserve Bank of India
स्वर्ण आयात के लिए संशोधित योजना
22 जुलाई 2013 स्वर्ण आयात के लिए संशोधित योजना घरेलू क्षेत्र में उपयोग के लिए स्वर्ण के आयात के लिए अनुमत नामांकित बैंको/नामांकित एजेंसियों/प्रीमियर अथवा स्टार ट्रेडिंग गृहों/एसईजेड ईकाइयों/निर्यातोन्मुखी ईकाइयों द्वारा सोने के विभिन्न रूपों के आयात पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। उपर्युक्त अनुदेशों की समीक्षा और भारत सरकार से परामर्श करने पर यह निर्णय लिया गया है कि देश में स्वर्ण के सिक्कों/डोर के आयात सहित किसी भी रूप/शुद्धता में सोने के आयात को तर्कसंगत बनाया जाए। नामांकित बैंक/नामांकित एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि सोने के आयात के प्रत्येक भाग का कम से कम 1/5 (सोने के सिक्कों/डोर के आयात सहित) केवल निर्यात उद्देश्य के लिए उपलब्ध रहे। वे सोने को किसी भी रूप में आभूषण कारोबार के कार्य में लगी संस्थाओं /आभूषण विक्रेताओं को सोने की आपूर्ति करने वाले बुलियन विक्रेताओं को उपलब्ध कराएंगे। यह स्पष्ट करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने नामांकित बैंकों/नामांकित एजेंसियों को जारी अधिसूचना में पूछा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे अपने ग्राहकों द्वारा/के लिए किए जाने वाले विदेशी मुद्रा लेनदेन में इन अनुदेशों का पालन करें। तथापि, इसमें कहा गया कि ये अनुदेश केवल निर्यात के उद्देश्य से सोने का आयात करने वाले एसईजेड ईकाइयों/ निर्यातोन्मुखी ईकाइयों /स्टार ट्रेडिंग गृहों द्वारा आयात किए जाने वाले सोने पर लागू नहीं होंगे। विस्तृत अनुदेश (22 जुलाई 2013 के एपी डीआईआर परिपत्र सं.15) जारी किए गए हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/148 |