सर्वोदय कमर्शियल को-ऑपरेटीव बैंक लि., मेहसाणा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
सर्वोदय कमर्शियल को-ऑपरेटीव बैंक लि., मेहसाणा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया
9 अगस्त 2012 सर्वोदय कमर्शियल को-ऑपरेटीव बैंक लि., मेहसाणा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए सर्वोदय कमर्शियल को-ऑपरेटीव बैंक लि., मेहसाणा (गुजरात), पर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) और काला धन आशोधन (एएमएल) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/233 |