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सोवरेन गोल्‍ड बॉण्‍ड 2015-16

30 अक्‍टूबर 2015

सोवरेन गोल्‍ड बॉण्‍ड 2015-16

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के साथ परामर्श करके सोवरेन गोल्‍ड बॉण्‍ड जारी करने का निर्णय लिया है। ये बॉण्‍ड 26 नवंबर 2015 को जारी किए जाएंगे। इस बॉण्‍ड के लिए आवेदन 05 नवंबर 2015 से 20 नवंबर 2015 तक स्‍वीकार किए जाएंगे। इन बॉण्‍डों की बिक्री बैंकों और निर्धारित डाकघरों, जैसा कि अधिसूचित किए जाएंगे, के माध्‍यम से की जाएगी। इस बॉण्‍ड के निर्गम से जुटाई जाने वाली उधार की राशि भारत सरकार के बाज़ार उधार कार्यक्रम का अंग बनेगी।

यह स्‍मरण हो कि माननीय वित्‍त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2015-16 में धातु सोने की खरीद के एक विकल्‍प के रूप में सोवरेन गोल्‍ड बॉण्‍ड के रूप में एक वित्‍तीय आस्ति के विकास के बारे में घोषित किया था। इस बॉण्‍ड की विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

क्र.सं. मद ब्‍योरे
1. उत्‍पाद का नाम सोवरेन गोल्‍ड बॉण्‍ड
2. निर्गम भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा।
3. पात्रता इन बॉण्‍डों की बिक्री भारतवासीयों, जिनमें व्‍यक्ति, हिंदू अविभक्‍त परिवार, न्‍यास, विश्‍वविद्यालय, धर्मार्थ संस्‍थाएं शामिल हैं, तक सीमित है।
4. मूल्‍यवर्ग इन बॉण्‍डों का मूल्‍यवर्ग सोने के ग्राम (ग्रामों) के गुणजों में होगा। इसकी आधारभूत इकाई 1 ग्राम की होगी।
5. परिपक्‍वता अवधि इस बॉण्‍ड की परिपक्‍वता अवधि 8 वर्ष की होगी, जिसके साथ 5वें वर्ष से ब्‍याज भुगतान की तारीखों को निकास विकल्‍प उपलब्‍ध होगा।
6. न्‍यूनतम मात्रा न्‍यूनतम अनुमेय निवेश - 2 इकाइयां (अर्थात् 2 ग्राम का सोना)।
7. अधिकतम सीमा किसी संस्‍था द्वारा अभिदान की जाने वाली अधिकतम राशि 500 ग्राम प्रति व्‍यक्ति प्रति वित्‍तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) से अधिक नहीं होगी। इस आशय का स्‍व-घोषणा ले ली जाएगी।
8. संयुक्‍त धारक संयुक्‍त धारिता के मामले में 500 ग्राम की निवेश सीमा पहले आवेदक पर ही लागू होगी।
9. बारंबारता इन बॉण्‍डों को भागों में जारी किया जाएगा। प्रत्‍येक भाग को निश्चित अवधि के लिए चालू रखा जाएगा, जिसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। उस अधिसूचना में निर्गम की तारीख का भी उल्‍लेख किया जाएगा।
10. निर्गम का मूल्‍य इस बॉण्‍ड के मूल्‍य का निर्धारण इंडियन बुलियन एंड ज्‍वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (आईबीजेए) द्वारा पिछले सप्‍ताह (सोमवार से शुक्रवार तक) के संबंध में प्रकाशित 999 शुद्धता के सोने के बंद भाव के साधारण औसत के आधार पर किया जाएगा।
11. भुगतान का विकल्‍प इन बॉण्‍डों का भुगतान इलेक्‍ट्रॉनिक निधि अंतरण/नकदी भुगतान/चेक/मांग ड्राफ्ट के माध्‍यम से किया जाएगा।
12. निर्गम का रूप जीएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भारत सरकार का स्‍टॉक। निवेशकों को स्‍टॉक/धारिता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। ये बॉण्‍ड डीमैट रूप में अंतरित करने के लिए पात्र हैं।
13. मोचन का मूल्‍य मोचन का मूल्‍य इंडियन बुलियन एंड ज्‍वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (आईबीजेए) द्वारा पिछले सप्‍ताह (सोमवार से शुक्रवार तक) के संबंध में प्रकाशित 999 शुद्धता के सोने के बंद भाव के साधारण औसत के आधार पर होगा।
14. बिक्री का माध्‍यम इन बॉण्‍डों की बिक्री बैंकों और निर्धारित डाकघरों, जैसा कि अधिसूचित किए जाएंगे, द्वारा सीधे या एजेंटों के माध्‍यम से की जाएगी।
15. ब्‍याज दर निवेशकों को 2.75 प्रतिशत प्रति वर्ष के नियत दर पर भुगतान किया जाएगा, जो कि निवेश के प्रारंभिक मूल्‍य पर अर्ध-वार्षिक रूप से देय होगा।
16. समर्थक प्रतिभूति इन बॉण्‍डों का उपयोग किन्‍हीं ऋणें की समर्थक प्रतिभूति के रूप में किया जा सकता है। मूल्‍य की तुलना में ऋण (एलटीवी) का अनुपात समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा अधिदेशित साधारण स्‍वर्ण ऋण के बराबर तय किया जाएगा।
17. केवाईसी प्रलेखन ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) मानदंड भौतिक सोने की खरीद से संबंधित मानदंडों के समान होंगे। मतदाता आईडी, आधार कार्ड/पैन या टैन/पासपोर्ट जैसे केवाई दस्‍तावेज ज़रूरी होंगे।
18. कर लगाने की प्रक्रिया गोल्‍ड बॉण्‍डों पर ब्‍याज आयकर अधिनियम, 1961 (1961 के 43) के उपबंधों के अनुसार कर-योग्‍य होगा तथा इस मामले में पूंजी अभिलाभ कर उसी प्रकार से लागू होगा जैसा कि भौतिक सोने के मामले में लागू होता हो।
19. खरीद-बिक्री इन बॉण्‍डों की खरीद-बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से एक्‍सचेंजों/एनडीएस-ओएम में की जा सकेगी।
20. एसएलआर पात्रता ये बॉण्‍ड सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए पात्र होंगे।
21. कमीशन वितरण के लिए कमीशन अभिदान राशि के 1 प्रतिशत की दर पर अदा की जाएगी।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/1047

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