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सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2022-23

16 जून 2022

सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2022-23

भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बांड नीचे दिए गए कैलेंडर के अनुसार शृंखला में जारी करने का निर्णय लिया है:

क्र.सं. शृंखला अंशदान की तारीख निर्गम की तारीख
1. 2022-23- शृंखला I 20 जून – 24 जून 2022 28 जून 2022
2. 2022-23 शृंखला II 22 अगस्त – 26 अगस्त 2022 30 अगस्त 2022

सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) की बिक्री अनुसूचित वाणिज्य बैंको (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के अलावा), भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल), भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल), विनिर्दिष्ट डाकघरों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से की जाएगी। एसजीबी की विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

क्र. सं. मद ब्यौरे
1 उत्पाद का नाम सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2022-23
2 निर्गम भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा।
3 पात्रता ये एसजीबी निवासी व्यक्तियों, अविभक्त हिंदू परिवारों, न्यासों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थाओं को ही बेचे जाएंगे।
4 मूल्यवर्ग इन एसजीबी को एक ग्राम की मूल यूनिट के साथ ग्राम (ग्रामों) के गुणजों के मूल्यवर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा।
5 अवधि एसजीबी की अवधि आठ वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसमें 5वें वर्ष के बाद समय पूर्व मोचन के विकल्प का उपयोग उस तिथि पर किया जाएगा जिस पर ब्याज देय है।
6 न्यूनतम मात्रा न्यूनतम अनुमत निवेश एक ग्राम स्वर्ण होगा।
7 अधिकतम मात्रा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में अभिदान की अधिकतम सीमा व्यक्ति के लिए 4 किलोग्राम, एचयूएफ के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्टों और समान संस्थाओं के लिए 20 किलोग्राम होगी। इस आशय की स्वघोषणा प्राप्त की जाएगी। वार्षिक सीमा में वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न शृंखला के तहत अभिदत्त एसजीबी और माध्यमिक बाजार से खरीदे गए एसजीबी शामिल होंगे।
8 संयुक्त धारक संयुक्त धारिता की स्थिति में 4 किलो ग्राम की निवेश सीमा केवल पहले आवेदक पर लागू होगी।
9 निर्गम मूल्य एसजीबी का मूल्य, इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोशिएशन लि. (आईबीजेए) द्वारा अभिदान की अवधि के पहले सप्ताह के अंतिम तीन कारोबारी दिवस के लिए प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के सामान्य औसत के आधार पर भारतीय रुपया में तय किया जाएगा। उन निवेशकों के लिए एसजीबी का निर्गम मूल्य 50 प्रति ग्राम कम होगा जो ऑनलाईन अंशदान करेंगे तथा डिजिटल मोड द्वारा भुगतान करेंगे।
10 भुगतान विकल्प एसजीबी के लिए भुगतान नकदी में (अधिकतम 20,000 रुपए तक) या मांग ड्राफ्ट या चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से होगा।
11 निर्गम का प्रकार सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में एसजीबी बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए निवेशकों को धारिता का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। एसजीबी डिमेट रूप में रूपांतरण के पात्र होंगे।
12 उन्मोचन मूल्य उन्मोचन मूल्य आईबीजेए द्वारा प्रकाशित 999 की शुद्धता वाले सोने के बंद मूल्य के पिछले तीन कारोबारी दिवस के साधारण औसत के आधार पर भारतीय रुपया में होगा।
13 बिक्री के चैनल एसजीबी की बिक्री वाणिज्यिक बैंकों, भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एससीएचआईएल), भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल), विनिर्दिष्ट डाकघरों (यथा अधिसूचित) और मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से सीधे या एजेंटों के माध्यम से की जाएगी
14 ब्याज दर निवेशकों को निवेश की प्रतिपूर्ति आरंभिक मूल्य पर 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की निर्धारित दर पर अर्थवार्षिक रूप से की जाएगी।
15 संपार्श्विक एसजीबी को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप मे प्रयोग किया जा सकता है। मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) का अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेशित साधारण स्वर्ण ऋण के बराबर निर्धारित किया जाएगा।
16 केवाईसी प्रलेखन अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंड वहीं होंगे जो वास्तविक सोने की खरीद के लिए होते हैं। केवाईसी दस्तावेज जैसे मतदाता कार्ड, आधार कार्ड/पैन या टैन/पासपोर्ट जरूरी होंगे। प्रत्येक व्यक्ति और अन्य संस्थाओं को आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए पैन नंबर के साथ आवेदन करना होगा।
17 कर उपचार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार एसजीबी पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगेगा। किसी व्यक्ति द्वारा एसजीबी के उन्मोचन पर लगने वाले पूंजी लाभकर में छूट है। किसी व्यक्ति को एसजीबी के अंतरण पर दिए जाने वाले दीर्घकालिक पूंजी लाभ में सूचकांकन लाभ प्रदान किए जाएंगे।
18 विक्रेयता एसजीबी ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।
19 एसएलआर पात्रता बैंकों द्वारा ग्रहणाधिकार / दृष्टि बंधक / प्रतिज्ञा के माध्यम से अधिग्रहीत एसजीबी सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए पात्र होंगे।
20 कमीशन एसजीबी के वितरण के लिए कमीशन प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा प्राप्त कुल अभिदान की राशि पर एक प्रतिशत की दर से अदा किया जाएगा और इस प्रकार से प्राप्त कम से कम 50 प्रतिशत कमीशन एजेंटों और उप एजेंटों के साथ साझा किया जाएगा जिनके माध्यम से कारोबार किया गया हो।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/374

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