दि भाभर विभाग नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भाभर, जिला बनासकांठा पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि भाभर विभाग नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भाभर, जिला बनासकांठा पर दण्ड लगाया गया
25 मार्च 2011 दि भाभर विभाग नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भाभर, जिला बनासकांठा पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि भाभर विभाग नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भाभर, जिला बनासकांठा, गुजरात, पर ₹ 10.00 लाख से अधिक के नकदी लेन-देन का अभिलेख रखने तथा उसकी रिपोर्ट वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्ली को भेजने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाया आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1372 |