दि हैदराबाद डिस्ट्रीक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि हैदराबाद डिस्ट्रीक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश पर दण्ड लगाया गया
10 जून 2013 दि हैदराबाद डिस्ट्रीक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए श्री पाट्टी दि हैदराबाद डिस्ट्रीक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश पर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदण्डों और काला धन-आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के कारण ₹5.00 लाख (पॉंच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर तथा व्यक्तिगत रूप से हाजि़र होने इन सभी पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। सुचेता वाझकर प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/2073 |