दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भुबनेश्वर पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भुबनेश्वर पर दण्ड लगाया गया
1 नवंबर 2012 दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भुबनेश्वर पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भुबनेश्वर, पर निर्धारित तारीख के भीतर वर्ष 2010-11 के लिए लेखे और तुलनपत्र के प्रकाशन / प्रस्तुतीकरण से संबंधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 31 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/736 |