RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80791722

प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट

18 नवंबर 2016

प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा
और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट

भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 नवंबर 2016 को बैंकों को निर्देश जारी किया था कि बैंक 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक माह के दौरान, बचत बैंक ग्राहकों द्वारा सभी एटीएम पर किए गए सभी लेनदेन के लिए, लेनदेन की संख्या की परवाह किए बगैर, एटीएम प्रभारों की लेवी में छूट देगा, जो समीक्षा के अधीन है।

एक अन्य ग्राहक केंद्रिक उपाय के रूप में, पीओएस में नकद निकासी की सीमा इस सुविधा के लिए समर्थ सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए सभी केन्द्रों (टीयर I से VI) में एक समान रूप से प्रति दिन 2000/- की गई है-और (ii) ग्राहक प्रभारों, यदि कोई हो, जो ऐसे सभी लेनदेन पर लगाया जा रहा, को 30 दिसंबर 2016 तक माफ किया जाएगा। जो समीक्षा के अधीन है।

उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 27 अगस्त 2015 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं 449/02.14.003/2015-16 के द्वारा टीयर I से II केन्द्रों के लिए पीओएस (पीओएस) में 1000 तक और टीयर III से VI केन्द्रों में 2000 तक की नकद निकासी की अनुमति दी।

अल्पना किल्लावाला
प्रधान परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1255

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?