भारतीय रिज़र्व बैंक श्रीनगर में प्रति घंटे के निश्चित पारिश्रमिक पर अनुबंध आधार पर चिकित्सा सलाहकार की सेवाएँ लेना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक श्रीनगर में प्रति घंटे के निश्चित पारिश्रमिक पर अनुबंध आधार पर चिकित्सा सलाहकार की सेवाएँ लेना
भारतीय रिज़र्व बैंक, श्रीनगर (बैंक) के मुख्य कार्यालय भवन, अमीर मंजिल, 1-सी, राजबाग, श्रीनगर-190008 के लिए प्रति घण्टे के निश्चित पारिश्रमिक पर चिकित्सा सलाहकार (Medical Consultant) के एक (1) पद (अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित ) हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन 19 अगस्त 2024 को या उससे पहले क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू -180012 को प्राप्त हो जाने चाहिए। i. आवेदक के पास चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय की एम.बी.बी.एस. की डिग्री होनी चाहिए। ii. जनरल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखने वाले आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। iii. आवेदक को किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में न्यूनतम 2 (दो) वर्ष का कार्य-अनुभव होना चाहिए। iv. आवेदक का अपना क्लिनिक / औषधालय या निवास स्थान नीचे दी गई बैंक की डिस्पेंसरी से 3-5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। v. अनुबंध के आधार पर लगाए गए चिकित्सा सलाहकार का पारिश्रमिक किए गए वास्तविक कार्य के घंटों के अनुसार तय किया जाएगा और उसमें सभी कुछ शामिल होगा। vi. कार्य का अनुबंध तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा। अनुबंध पूरा होने पर सेवा का कोई नवीनीकरण नहीं होगा। vii. पारिश्रमिक की दर और सांकेतिक कार्य के घंटे नीचे सारणीबद्ध हैं:
viii. भारतीय रिजर्व बैंक स्वविवेक से समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने, कार्य के घण्टों को बदलने और डिस्पेंसरी जिसमें बैंक चिकित्सा सलाहकार की सेवाएं लेनी है, को प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तदनुसार, चयनित उम्मीदवार/उम्मीदवारों को समय-समय पर सूचित की जाने वाली बैंक की डिस्पेंसरी में सेवाएं देनी होंगी। ix. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में अनुलग्नक III के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन को एक सीलबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए और उसके ऊपर " भारतीय रिज़र्व बैंक, श्रीनगर में अनुबंध के आधार पर प्रति घण्टे के निश्चित पारिश्रमिक पर चिकित्सा सलाहकार पद हेतु आवेदन " लिखा होना चाहिए। चयन प्रक्रिया / Selection Procedure: x. पात्र उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। साक्षात्कार हेतु न बुलाए गए आवेदकों के किसी भी पत्राचार पर बैंक विचार नहीं करेगा। साक्षात्कार भारतीय रिज़र्व बैंक, रेल हैड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180012 में आयोजित किया जाएगा। xi. साक्षात्कार के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को चिकित्सा सलाहकार के रूप में शामिल करने के पूर्व उनका मेडिकल परीक्षण और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। xii. पैनल के लिए चुने गए उम्मीदवारों को पद खाली होने पर नियुक्त किया जाएगा, बशर्ते; वे चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाएं और अनुलग्नक -I में दिए गए नियम और शर्तों तथा अनुलग्नक - II में दी गई आचार संहिता को स्वीकार करते हों। xiii. चयनित आवेदक को प्रति घण्टे के निश्चित पारिश्रमिक पर चिकित्सा सलाहकार (अनुबंध के आधार पर) के रूप में नियुक्त होने के पूर्व बैंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुलग्नक - I प्रति घण्टे के निश्चित पारिश्रमिक पर चिकित्सा सलाहकार (अनुबंध के आधार पर) की सेवाएं लेना- अनुबंध के नियम और शर्तें 1. विज्ञापन के पैरा vii में उल्लिखित निर्धारित कार्य घंटों के दौरान (या आवश्यकता पड़ने पर अधिक अवधि के लिए) स्टाफ को देखना । इसमें बैंक की छुट्टियों के दिन शामिल नहीं है (सिवाय छमाही और वार्षिक लेखा बंदी के दिन घोषित छुट्टियों को छोड़कर) 2. कार्यालय के स्टाफ सदस्यों, श्रीनगर दौरे पर या यात्रा पर आए अन्य कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रित माता-पिता तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके पति / पत्नी, जो मेडिकल असिस्टेंस फंड स्कीम के सदस्य हैं और जो डिस्पेंसरी कार्यसमय (जिसे बैंक की आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है) के दौरान आते हैं, को नि:शुल्क परामर्श देना, दवाइयां लिखना और नि:शुल्क इंजेक्शन लगाना। आप किसी भी समय अत्यावश्यक मामलों में अपने निजी क्लिनिक में बैंक के कर्मचारियों के लिए अनुसूची में निर्धारित शुल्क दरों पर परामर्श सेवाएं देंगे। बैंक के कर्मचारियों / अधिकारियों हेतु लागू शुल्क की अनुसूची आपके अनुरोध पर उपलब्ध कराई जा सकती है । 3. आप स्टाफ क्वार्टर में कर्मचारियों के रिश्तेदारों, जिन्हें बैंक द्वारा रहने की अनुमति दी गई है, को ऊपर पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट सुविधाएं प्रदान करेंगे और इसके लिए कर्मचारियों से शुल्क की वसूली बैंक द्वारा समय-समय निर्धारित दरों पर करके बैंक के खाते में जमा कराने में सहयोग करेंगे। 4. भले ही आपके पास कोई पोस्ट-ग्रेजुएट या अन्य मेडिकल योग्यताएं हों अथवा भविष्य में प्राप्त कर लें, आपको एक जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के समान सेवाएं ही प्रदान करनी होंगी। यह सुनिश्चित करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आप जो योग्यता रखते हैं या भविष्य में हासिल करें, वह आपको जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में सेवाएं प्रदान करने में कोइ अवरोध न पैदा करे। और यदि भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त के अनुसार आपकी कोई योग्यता या आप द्वारा अर्जित की जाने वाली योग्यता (जैसा मामला हो) जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में सेवाएं देने संबंधी ऊपर वर्णित बैंक की आवश्यकताओं के तालमेल में न हो, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इसके चलते किसी भी परिस्थिति में बैंक की कोई जिम्मेदारी या देयता न सृजित हो और यदि ऐसा होता है तो इसके लिए आप बैंक को क्षतिपूरित करेंगे। 5. बैंक की डिस्पेंसरी के कर्तव्यों में उपरोल्लिखित आवश्यकताओं के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे (i) संपर्क किए जाने पर कर्मचारी और उनके आश्रितों की छोटी और बड़ी बीमारी का इलाज करना। (ii) सामान्य कामकाजी घंटों के बाद भी आवश्यकता पड़ने पर डिस्पेंसरी में लाए गए या विभागों में या बैंक के परिसर में या बैंक के परिसर के बाहर घटित आपातकालीन मामलों में उपचार करना और उचित अस्पताल में रेफर करना। (iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना - सभी प्रकार के इंजेक्शनों को लगाने में होने वाले किसी अवांछित रियक्शन की जिम्मेदारी आपकी होगी। (iv) महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और छोटी सर्जरी केवल आपके द्वारा की जानी चाहिए। 6. बैंक द्वारा आवश्यक होने पर क्वार्टर में रहने वाले बैंक के स्टाफ के किसी भी सदस्य से मिलना और उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ऐसे दौरों के लिए आपको बैंक द्वारा तय दरों के अनुसार विजिट- शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण-पत्र जारी करना और केस की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट होने पर कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अन्य योग्य चिकित्सकों के प्रमाण पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करना। 8. आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके निवास पर जाकर देखना और उनसे बैंक द्वारा स्थानीय स्थितियों के हिसाब से तय किए गए विजिट शुल्क या परामर्श शुल्क लेना । निर्धारित विजिट शुल्क या परामर्श शुल्क में इंजेक्शन लगाने आदि का शुल्क भी शामिल होगा। ऐसे दौरों के लिए आपके द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा। 9. आवश्यकता पड़ने पर आप बैंक द्वारा किसी भी कर्मचारी या संभावित कर्मचारी (जिसका बैंक के किसी कार्यालय में नियुक्ति हेतु चयन हुआ है) की सेवा हेतु समय-समय पर स्वास्थ्य और/ या फिटनेस की स्थिति के लिए निर्धारित फार्मों को भी प्रमाणित करेंगे। 10. बैंक के कर्मचारियों के उपचार हेतु आवश्यक विशेष / महंगी दवाओं या इंजेक्शनों की आपूर्ति हेतु बैंक के अनुमोदित केमिस्टों को आदेश पत्र (निर्धारित) जारी करना और उनकी प्रतियाँ संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को अग्रेषित करना। 11. बैंक के कर्मचारियों या उनके परिवारों के लिए आवश्यक अस्पताल सुविधाओं (डायरेक्ट सेटलमेंट फैसिलिटी के तहत इनडोर हॉस्पिटलाइज़ेशन के लिए) को उपलब्ध कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना। 12. महीने में एक बार कार्यालय परिसर / स्टाफ क्वार्टर और ऑफिसर्स क्वार्टर का निरीक्षण करना और उनकी साफ-सफाई और स्वच्छता की स्थिति के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 13. टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीका लगाना और जब भी आवश्यक हो, स्माल-पॉक्स के लिए टीकाकरण करना। 14. कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य पर निर्धारित प्रपत्र में 30 जून तक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 15. दवाओं के उचित भंडारण और उनके वितरण को सुनिश्चित करना तथा और इस हेतु सभी आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था करना। 16. संदर्भित किए जाने पर चिकित्सा दावों की विभिन्न मदों से संबंधित उपचार-लागत की युक्तिसंगता पर पेशेवर राय देना । 17. बैंक द्वारा चिकित्सा सुविधा योजना और मेडिकल असिस्टेंस फंड स्कीम का प्रशासन और डिस्पेंसरी सुविधा के संबंध में दिए गए अन्य कार्यों, जिन्हें जनरल मेडिकल प्रेक्टीशनर द्वारा किए जाने की अपेक्षा की जाती है, को भी करना होगा। 18. अनुबंध की पूरी अवधि अर्थात 3 साल के लिए पारिश्रमिक रु. 1000/- प्रति घंटे निर्धारित किया गया है। तय पारिश्रमिक मासिक आधार पर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिवर्षिता संबधी कोई भी लाभ अर्थात पेन्शन, भविष्य निधि अथवा ग्रेच्युटी आदि नहीं दिये जाएंगे।कोई छुट्टी, अनुलाभ/सुविधाएं स्वीकार्य/देय नहीं होंगी। यदि किसी भी सार्वजनिक अवकाश पर डिस्पेंसरी में आना आवश्यक होता है, तो प्रति घंटे रु. 1000/- की दर से प्रतिपूर्ति अदा की जाएगी। देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से, रु. 1000/- प्रति माह की राशि को वाहन व्यय माना जाएगा। मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी। 19. ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, आपको बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था ( अर्थात योग्यता और अनुभव के मामले में) का प्रबंध अपने जोखिम और लागत पर करना होगा। 20. आप क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेंगे। 21.अनुबंध के अधीन नियुक्ति अस्थायी है। उस आधार पर किसी भी चरण में नियमित रोज़गार अथवा नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। 22. बैंक प्रशासनिक और प्रचालन आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर स्वविवेक से पारिश्रमिक- दर की समीक्षा करने और कार्य के घंटे बदलने और डिस्पेंसरी के समय को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 23. आपको अनुलग्नक- II के अनुसार बैंक के चिकित्सा सलाहकार हेतु आचार संहिता का पालन करना होगा। 24. आपका अनुबंध उपरोक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के अधीन कार्य में लगाए जाने की उल्लिखित तारीख से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा। 25. अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को तीन माह का नोटिस अथवा उसके एवज़ में तीन माह का पारिश्रमिक देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। 26. अनुबंध के कारण उत्पन्न कोई भी विवाद जम्मू के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। 27. दस्तावेज़ के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के बीच अर्थ के विरोधाभास के मामले में, अंग्रेजी संस्करण की व्याख्या मान्य होगी अनुलग्नक - II प्रति घण्टे के निश्चित पारिश्रमिक पर अनुबंध के आधार पर चिकित्सा सलाहकार की सेवाओं हेतु आचार संहिता 1. प्रत्येक चिकित्सा सलाहकार उसको समय- समय पर दिए गए उस प्रत्येक आदेश और निदेश का पालन करेगा जो उसे उस व्यक्ति अथवा जिन व्यक्तियों के अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण अथवा नियंत्रण के अधीन उसे उस समय रखा जाए, से प्राप्त हों। 2. प्रत्येक चिकित्सा सलाहकार बैंक और इसके घटकों से संबंधित मामलों के संबंध में अत्यन्त गोपनीयता रखेगा और प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जनता अथवा बैंक के किसी भी स्टाफ को गोपनीय स्वरूप की कोई भी सूचना नहीं देगा जब तक कि उसे न्याय अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा इसके लिए बाध्य नहीं किया जाए अथवा उसकी डयूटी डिस्चार्ज करने से संबंधित किसी उच्चतर अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए नहीं कहा जाए। कोई भी चिकित्सा सलाहकार बैंक से लिखित में स्वीकृति लिए बिना भारतीय रिज़र्व बैंक से संबंधित मामलों में समाचार पत्रों में कुछ भी नहीं लिखेगा अथवा बैंक के चिकित्सा सलाहकार के तौर पर उसके कब्जे में मौजूद कोई दस्तावेज़ अथवा सूचना प्रकाशित नहीं करेगा। चिकित्सा सलाहकार बैंक की कोई भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई हानि के लिए, बैंक को क्षतिपूरित करेगा। 3. प्रत्येक चिकित्सा सलाहकार ईमानदारी और निष्ठा से बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा तथा सभी कार्य-व्यवहार में शिष्टाचार और तन्मयता दर्शाएगा। 4. कोई भी चिकित्सा सलाहकार राजनीति अथवा किसी राजनैतिक प्रदर्शन में सक्रिय भाग नहीं लेगा अथवा नगर परिषद, ज़िला बोर्ड अथवा लेजिस्लेटिव बॉडी के सदस्य के तौर पर चुनाव में खड़ा नहीं होगा। 5. कोई भी चिकित्सा सलाहकार किसी ट्रेड यूनियन अथवा ऐसे ट्रेड यूनियन के संघ का सदस्य अथवा पदधारी नहीं बनेगा अथवा बना नहीं रहेगा अथवा अन्यथा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसे ट्रेड यूनियन अथवा संघ से संबद्ध नहीं रहेगा अथवा अपनी संविदा के निबन्धनों अथवा शर्तो से संबंधित किसी भी मामले के बारे में हड़ताल नहीं करेगा अथवा किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के हिसंक, असभ्य अथवा अशोभनीय प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। 6. कोई भी चिकित्सा सलाहकार किसी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा अथवा लेगा। 7. कोई भी चिकित्सा सलाहकार बैंक से इजाज़त लिए बिना अथवा अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान किए बिना अपनी डयूटी से अनुपस्थित नहीं रहेगा। इस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था की अवधि एक बार में पाँच दिन से अधिक नहीं होगी। 8. कोई भी चिकित्सा सलाहकार बैंक को दी जाने वाली सेवाएं आऊट-सोर्स नहीं करेगा। 9.चिकित्सा सलाहकार - ए) किसी इलाके में अपनी मौजूदगी के दौरान वहां लागू नशीले पेय पदार्थों अथवा दवाईयों से संबंधित कानूनों का पालन करेगा। बी) ड्यूटी के दौरान किसी भी मादक पेय पदार्थ अथवा दवा के प्रभावाधीन नहीं होगा अथवा यह ध्यान रखेगा कि डयूटी करते समय ऐसे मादक पेय पदार्थ अथवा दवा से उसका कार्य प्रभावित न हो। सी) सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का मादक पेय अथवा ड्रग लेने से परहेज करें। डी) नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाएंगे। ई) मादक पेय या ड्रग का अत्यधिक मात्रा में सेवन न करें। स्पष्टीकरण : – ‘सार्वजनिक स्थान’ में वे क्लब जो कि केवल सदस्यों के लिए बने हैं तथा जहां सदस्यों को अतिथि के रूप में गैर-सदस्यों को आमंत्रित करने की स्वीकृति प्राप्त है, बार एवं रेस्तरां, जन सुविधाएं तथा वे सभी स्थान जहां पर जनता भुगतान करके अथवा बिना भुगतान किए जा सके, शामिल हैं। 10.चिकित्सा सलाहकार कार्य स्थान पर किसी भी महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीडन के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा। स्पष्टीकरण : इस उद्देश्य के लिए ‘यौन उत्पीडन’ चाहे प्रत्यक्ष या निहितार्थ के रूप में किया गया हो, में निम्नलिखित अप्रिय यौन संबंधी व्यवहार शामिल होंगे, जैसे – ए) शारीरिक संपर्क एवं प्रयास बी) शारीरिक संबंध बनाने की मांग अथवा अनुरोध करना सी) यौन संबंधी अश्लील टिप्पणी डी) अश्लील वीडियो/साहित्य दिखाना ई) इसके अतिरिक्त, कोई भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या अमौखिक यौन प्रकृति का आचरण, ऐसी सभी परिभाषाएं / व्याख्याएं जो क़ानून अथवा कानूनों में लागू है। 11. चिकित्सा सलाहकार को यदि ऋण के लिए अथवा आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है अथवा कानून की किसी भी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है तो करार निरस्त किया जा सकता है। 12.चिकित्सा सलाहकार किसी मरीज को चिकित्सा के लिए, सर्जिकल अथवा अन्य उपचार के लिए रैफर करने के एवज में किसी उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन अथवा बोनस की मांग नहीं करेगा और ना ही देने की पेशकश करेगा। आप प्रत्यक्ष या अप्रत्क्ष रूप से चिकित्सा, सर्जिकल अथवा अन्य उपचार के लिए फीस निर्धारण, हस्तांतरण, आधिपत्य, छूट, विदारक अथवा वापसी के कार्य करने के लिए ना तो भाग लेंगें और ना ही भागीदार होंगे। 13. उक्त पैरा 12 में दिए गए प्रावधान डाइग्नोस्टिक उद्देश्य या अन्य अध्ययन/कार्य के लिए उसके अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा नमूना या सामग्री की खरीद के लिए रैफर या सिफारिश के संबंध में समान प्रभाव (equal force) के साथ लागू होंगे। 14. चिकित्सा सलाहकार अगर ऊपर दी गई बैंक की आचार संहिता अथवा उसके द्वारा स्वीकार की गई करार के नियम व शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा लापरवाही, अक्षमता या आलस्य अथवा जानबूझकर बैंक के हित के लिए हानिकारक या निदेशों के विरुद्ध अथवा कदाचार का दोषी जाया जाता है तो करार निरस्त किया जा सकता है। |