केंद्रीय बोर्ड - आरबीआई - Reserve Bank of India
केंद्रीय बोर्ड
रिज़र्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारत सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को नियुक्त करती है।
- नियुक्ति/नामन चार वर्ष के लिए होता है
- गठन :
- सरकारी निदेशक
- पूर्ण-कालिक : गवर्नर और अधिकतम चार उप गवर्नर
- गैर- सरकारी निदेशक
- सरकार द्वारा नामित : विभिन्न क्षेत्रों से दस निदेशक और दो सरकारी अधिकारी
- अन्य : चार निदेशक - चार स्थानीय बोर्डों से प्रत्येक से एक
- सरकारी निदेशक
कार्य :
बैंक के क्रियाकलापों की देख रेख और निदेशन
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत नियुक्त/नामित निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा:8 (1) (ए)
गवर्नर
उप गवर्नर
उप गवर्नर
उप गवर्नर
उप गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा: 8 (1) (बी)
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा: 8 (1) (सी)
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा: 8 (1) (डी)
पता:
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मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
- सचिव विभाग
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भारतीय रिज़र्व बैंक
16वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन शहीद भगत सिंह मार्ग
मुंबई – 400001
वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड
वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) का गठन नवंबर 1994 में भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड) विनियम, 1994 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की एक समिति के रूप में किया गया था। बीएफएस की स्थापना वित्तीय प्रणाली पर पर्यवेक्षण और निगरानी को मजबूत करने और पर्यवेक्षी नीति और कौशल पर अधिक ध्यान देने के लिए की गई थी। बीएफएस वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों का एकीकृत पर्यवेक्षण करता है। पर्यवेक्षण विभाग बीएफएस को सहयोग और सचिवीय सहायता प्रदान करता है।
भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)
आमंत्रित
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श्री विवेक दीप
कार्यपालक निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
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श्री उण्णिकृष्णन् ए.
प्रधान विधि परामर्शदाता
भारतीय रिज़र्व बैंक
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डॉ. दीपक बी.फाटक
प्रोफेसर एमेरिटस
आईआईटी बॉम्बे
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डॉ. किशोर कुमार सांसी
पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
विजया बैंक
स्थानीय बोर्ड
- पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के लिए गठित।
- प्रत्येक में पांच सदस्य।
- केंद्र सरकार द्वारा सदस्य नियुक्त।
- सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
कार्यः
स्थानीय मामलों पर केंद्रीय बोर्ड को सलाह देना और स्थानीय सहकारी तथा घरेलू बैंकों की प्रादेशिक और अर्थिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करना; केंद्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन।
भारतीय रिज़र्व बैंक के स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के नाम और पते
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पश्चिमी क्षेत्र
पता :
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द्वारा: पश्चिचमी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सचिव
क्षेत्रीय निदेशक
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भारतीय रिज़र्व बैंक मुख्य
मुख्य भवन शहीद भगत सिंह मार्ग
मुंबई – 400 001
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पूर्वी क्षेत्र
सदस्य
- प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
पता :
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द्वारा: पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सचिव
क्षेत्रीय निदेशक
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भारतीय रिज़र्व बैंक
15, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता – 700 001
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उत्तरी क्षेत्र
सदस्य
- सुश्री रेवती अय्यर
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द्वारा: उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सचिव
क्षेत्रीय निदेशक
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भारतीय रिज़र्व बैंक
6, संसद मार्ग
नई दिल्ली – 110 001
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दक्षिणी क्षेत्र
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द्वारा: दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सचिव
क्षेत्रीय निदेशक
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भारतीय रिज़र्व बैंक
फोर्ट ग्लैसिस 16, राजाजी सालै
चेन्नै – 600 001
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* चारों स्थानीय बोर्ड गणपूर्ति के अभाव में कार्य नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय बोर्ड की एक स्थायी समिति उन क्षेत्रों में कार्य कर रही है जहां स्थानीय बोर्ड गणपूर्ति के अभाव में कार्य करने में असमर्थ हैं। मुंबई : दिनांक 4 नवम्बर 2022
बोर्ड के निदेशकों/ सदस्यों का बैठक शुल्क और विराम भत्ता
केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों, लोकल बोर्ड के सदस्य और निदेशकों द्वारा सीसीबी की बैठकों में भाग लेने के लिए भुगतान किए जाने वाले बैठक शुल्क और विराम भत्ते का विवरण | |||
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क्रम सं. | बैठक का स्वरुप | प्रति बैठक शुल्क (₹) | प्रतिदिन का विराम भत्ता (₹) |
1. | केन्द्रीय बोर्ड | 60,000 | 3,750 |
2. | स्थानीय बोर्ड | 60,000 | 3,750 |
3. | केन्द्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी) | 30,000 | 3,750 |
नोट: इसके अतिरिक्त बोर्ड/ समिति/उप-समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा तथा ठहरने संबंधित खर्चे भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वहन किया जाता है। |